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नूंह जिले में 31 जुलाई 2023 हुई सांप्रदायिक हिंसा के मामले में आरोपी फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे दो केस में कार्रवाई पर अगली सुनवाई 30 अक्तूबर तक अंतरिम रो
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कोर्ट ने अगली सुनवाई की तिथि 30 अक्टूबर 2025 तय करते हुए तब तक सेशन केस नंबर 498 और 499 की कार्रवाई पर रोक लगा दी। नूंह में हुई हिंसा के मामले में पुलिस द्वारा करीब 61 FIR दर्ज की गई थी।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ में हुई सुनवाई
विधायक मामन खान ने याचिका दाखिल करते हुए नूंह हिंसा मामले में उनके खिलाफ दर्ज दो मामलों का ट्रायल अगल-अलग करने को चुनौती दी थी। उनकी याचिका सुनवाई जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ के समक्ष हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता ने उनकी ओर से दलील दी गई कि मामन खान के खिलाफ विभिन्न एफआईआर में दर्ज मामलों की सुनवाई को अलग-अलग कर दिया गया है, जबकि अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ ट्रायल एक साथ चल रहा है।
नूंह हिंसा के फाइल शॉट
मामन खान की याचिका 12 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी गई थी
इस मामले में पूर्व में दो अन्य एफआईआर के ट्रायल को अलग करने के खिलाफ भी खान ने हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन उनकी याचिकाएं 12 दिसंबर 2024 को खारिज कर दी गई थीं। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है और फिलहाल उन दोनों मामलों के ट्रायल पर रोक है। याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट में पहले से एक समान मुद्दे पर सुनवाई लंबित है तो अन्य मामलों में भी कार्रवाई स्थगित की जानी चाहिए। राज्य सरकार की ओर से उपस्थिति दर्ज की और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।
31 जुलाई को नूंह में भड़की थी हिंसा
बता दें कि, 31 जुलाई, 2023 को नूंह में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई थी और निजी और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ था। राज्य सरकार ने घटना के बाद कथित रूप से हिंसा में शामिल लोगों के घरों/परिसरों को गिराने के लिए एक विध्वंस अभियान भी चलाया था। हालांकि, अदालत ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया था और विध्वंस अभियान पर रोक लगा दी थी।
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नूंह हिंसा के आरोपी विधायक को हाईकोर्ट से राहत: दो केस में कार्रवाई पर रोक, कांग्रेस MLA मामन खान का ट्रायल भी रुकेगा – Nuh News

