[ad_1]
स्टेट इलेक्शन कमीशन ने फैसला लिया।
पंजाब में 21 दिसंबर को पांच नगर निगमों व 41 नगर काउंसिलों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहां नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,1881 के तहत सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित कर दी
.
ड्राई डे का भी हुआ ऐलान
इसके अलावा 21 दिसंबर, 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को ‘क्लोज डे’ के रूप में घोषित किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपनी वोट डाल सकें। 21 दिसंबर को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को “ड्राई डे” के रूप में घोषित किया गया है।
तीन यूनिवर्सिटी ने पेपर स्थगित किए
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर, 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है। जो विद्यार्थी इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे, वे नई तिथियों की जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
[ad_2]
निकाय चुनाव को लेकर छुट्टी का ऐलान: 21 दिसंबर को जहां चुनाव होंगे, वहां छुट्टी घोषित; तीन यूनिवर्सिटी ने पेपर स्थगित किए – Punjab News