नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद: साल 2020 का मामला; फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा Latest Haryana News

[ad_1]

नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) लोकेश गुप्ता की अदालत ने आरोपी जिला झज्जर निवासी राजेश को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 26 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को 20 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Trending Videos



एसपी कार्यालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार रेवाड़ी शहर की रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10 जून 2020 को घर से अपनी दादी से मिलने के लिए गई थी। इसके बाद वापस घर नहीं लौटी। परिवार के लोगों द्वारा तलाश करने के बाद भी नाबालिग का कोई सुराग नहीं लग पाया।

[ad_2]
नाबालिग से अपहरण व दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद: साल 2020 का मामला; फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा