नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने व दुष्कर्म करने के मामले में एक महिला समेत तीन दोषी करार


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जींद। चार वर्ष पहले नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने एक महिला तथा दो युवकों को दोषी करार दिया। अदालत ने महिला ज्योति और विजय को तीन साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि विकास को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
एक जून 2018 को थाना सदर सफीदों क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 मई 2018 की रात उसकी नाबालिग लड़की परिवार के साथ घर पर सो रही थी, लेकिन जब वह सुबह उठे तो उसकी बेटी गायब मिली। आरोप लगाया कि उसकी बेटी का अज्ञात ने अपहरण कर बंधक बनाया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेजा था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने पाजुकलां निवासी महिला ज्योति व विजय को इस मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने तथा विकास को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

जींद। चार वर्ष पहले नाबालिग का अपहरण कर बंधक बनाने और दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने एक महिला तथा दो युवकों को दोषी करार दिया। अदालत ने महिला ज्योति और विजय को तीन साल की कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना जबकि विकास को दस साल कैद और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

एक जून 2018 को थाना सदर सफीदों क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 मई 2018 की रात उसकी नाबालिग लड़की परिवार के साथ घर पर सो रही थी, लेकिन जब वह सुबह उठे तो उसकी बेटी गायब मिली। आरोप लगाया कि उसकी बेटी का अज्ञात ने अपहरण कर बंधक बनाया हुआ है। पुलिस ने इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जेल भेजा था। उसी समय से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। बुधवार को एएसजे चंद्रहास की अदालत ने पाजुकलां निवासी महिला ज्योति व विजय को इस मामले में दोषी करार देते हुए तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने तथा विकास को दस साल कैद व दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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