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दो आतंकियों को पांच साल की सजा: माेहाली अदालत का फैसला, पेशे से ड्राइवर व नर्स, विदेशी फंडिंग का भी था आरोप – Punjab News Chandigarh News Updates

दो आतंकियों को पांच साल की सजा:  माेहाली अदालत का फैसला, पेशे से ड्राइवर व नर्स, विदेशी फंडिंग का भी था आरोप – Punjab News Chandigarh News Updates

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आतंक फैलाने से जुड़े मामले में दो लोगों को पांच साल की कैद।

छह साल पुराने देशद्रोह, टेरर फंडिंग व आतंक से जुड़े मामले में मोहाली जिला अदालत ने दो आतंकियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषियों में लखबीर सिंह, निवासी जिला होशियारपुर पेशे से ड्राइवर था, जबकि सुरिंदर कौर उर्फ सु

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लखबीर सिंह को गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम की धारा 10 के तहत 2 साल की कैद और 2 हजार रुपए जुर्माना, जबकि धारा 13 के तहत 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं, सुरिंदर कौर उर्फ सुखप्रीत कौर को धारा 19 के तहत 5 साल की कैद और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा मिली है। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सुरिंदर सिंह उर्फ सुख दियोल को बरी कर दिया है।

ऐसे पकड़े थे आरोपी

नवंबर 2019 में स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी), मोहाली की टीम को सूचना मिली थी कि लखबीर सिंह दुबई में रह रहा है और उसके संबंध परमजीत सिंह पम्मा से हैं। परमजीत सिंह पम्मा भारत में प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है और “रेफरेंडम 2020” का समर्थन कर रहा है।

बताया गया कि वह पंजाब में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहा था और आईएसआई की साजिश का हिस्सा था। लखबीर सिंह को राज्य के लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए पंजाब भेजा गया था। वह दूसरी आरोपी सुखप्रीत कौर को भी जानता था।

इस मामले में एसएसओसी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर नवंबर 2019 में आईपीसी की धारा 120बी और गैरकानूनी गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, 1997 की धाराएं 10, 13, 17, 18, 20, 38, 39, 40 लगाई गई थीं।

सुखप्रीत से मिला था यह सामान

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सुखप्रीत कौर के कब्जे से पुलिस ने 10 किताबें, कुछ पत्रिकाएं और 3 डायरियां बरामद की थीं। सुरिंदर सिंह उर्फ सुख दियोल पर आरोप था कि उसने लखबीर सिंह को हथियार मुहैया करवाने का भरोसा दिया था। हालांकि, किसी भी दोषी से हथियार बरामद नहीं हुए और पुलिस अदालत में उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। इसी कारण उसे बरी कर दिया गया।

मोहाली जिला अदालत ने सुनाया फैसला।

दिल्ली एयरपोर्ट से लखबीर को दबोचा था

लखबीर सिंह होशियारपुर के गांव डडियाणा कलां का रहने वाला है। वह दुबई में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। वह अक्टूबर 2019 में महीने भारत आया था। उसे टीम ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली से दबोचा था। इसी तरह सुरिंदर कौर जो लुधियाना के एक निजी अस्पताल में स्टाफ नर्स थी। लखबीर सिंह से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क में थी। उसे भी इसी दिन गिरफ्तार किया गया था।

सोशल मीडिया से संपर्क करता है। (मेटा एआई जेनरेटेड)

सोशल मीडिया से संपर्क करता है। (मेटा एआई जेनरेटेड)

सिख रेजिमेंट ग्रुप से वह पाकिस्तान के संपर्क में था

पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के समय बताया था कि आतंकी लखबीर सिंह काफी शातिर था। उसने सोशल मीडिया में सिख रेजिमेंट नाम से एक सोशल ग्रुप बनाया हुआ था। इसमें पाकिस्तान में बैठे लोग भी सदस्य थे। जहां पर वे कोड में अपनी सारी रणनीति तैयार करते थे।

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