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अदालत का फैसला।
– फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
हरियाणा के रोहतक में चार साल पहले के गांधी कैंप में दिनदहाड़े स्क्रैप व्यापारी विजय की हत्या मामले में मंगलवार को फैसला आया है। विजय की हत्या के तीन दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एएसजे रजनी यादव की अदालत ने दोषी बहादुरगढ़ के लाइन पार निवासी नीरज पर 1.55 लाख, पंजाब के अबोहर निवासी प्रिंस पर 1.45 लाख व रोहतक के कमला नगर निवासी अमन पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। केस में अदालत छह आरोपियों को बरी कर चुकी है, जबकि एक आरोपी विशंभर की केस का फैसला आने से दो दिन पहले मौत हो गई थी।
पुलिस रिकार्ड के मुताबिक अक्तूबर 2020 को गांधी कैंप निवासी अजय ने आर्य नगर थाने में शिकायत दी थी कि वे तीन भाई हैं। बड़ा भाई संजय भूरा है, जबकि वह करियाना की दुकान चला है। तीसरा भाई विजय स्क्रैप का बड़ा व्यापारी था। 12 अक्तूबर को करीब 11 बजे वह दुकान पर बैठा था। तभी तीन युवक आए और उसे देखकर वापस चले गए। थोड़ी देर बाद दो युवक आए और एक ने नजदीक आकर उसके कनपटी पर पिस्तौल अड़ा दी। बोला, हिलना मत, नहीं तो छह की छह गोलियां उतार दूंगा। इसी बीच एक युवक ने नजदीक बैग उठा लिया, जिसमें 2 लाख रुपये थे। कुछ पैसे गल्ले से निकाल लिए। साथ ही दो मोबाइल फोन भी उठा लिए।
इसी बीच उसका भाई विजय आ गया। उसने एक युवक के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाई क्या बात हो गई। इतने में एक युवक ने पिस्तौल से विजय के मत्थे में सीधी गोली मार दी। गोली लगते ही दोनों युवक हथियारों सहित गली में गए, जहां एक युवक पहले से बाइक लेकर खड़ा था। घायल विजय को परिजन पीजीआई ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कमला नगर निवासी अमन व पंजाब के अबोहर निवासी प्रिंस को पहले काबू किया गया था। दोनों आरोपियों की अदालत की अनुमति से शिनाख्त हुई। जबकि तीसरा आरोपी बहादुरगढ़ निवासी नीरज बाद में हाथ आया। उसने शिनाख्त करवाने से इनकार कर दिया था। 5 दिसंबर को कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया था, जिनको कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई है।
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तीन हत्यारों को उम्रकैद: रोहतक में दिनदहाड़े स्क्रैप व्यापारी को मारी थी गोली, दोषियों में एक पंजाब का, लूटे थे दो लाख रुपये