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संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
Updated Wed, 16 Apr 2025 11:49 PM IST
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सिरसा। जिला में अब तस्करी से अवैध संपत्ति अर्जित करने वालों की खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस ने तस्करों की चल-अचल सम्पति का ब्योरा जुटा कर उसे जब्त करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बुधवार को इस संबंध में पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने जिला के सभी डीएसपी व थाना प्रभारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों से कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने नशे की काली कमाई या अन्य गैर कानूनी धंधे में लिप्त होकर चल या अचल संपत्ति जुटाई है,ऐसे लोगों का ब्योरा जुटा कर उनकी संपत्ति कुर्क करवाई जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पहले पुलिस विभाग गैर कानूनी तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए केस बनाकर नई दिल्ली में स्थित राजस्व विभाग के प्रशासक के पास भेजना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि तीन नए कानूनों के तहत बीएनएस की धारा 107 जुड़ने से यह स्पष्ट हो गया है कि यदि किसी व्यक्ति ने नशे की काली कमाई या अन्य किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर संपत्ति अर्जित की है तो उसके अधिग्रहण या कुर्की के लिए क्षेत्रीय न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर धारा 107 में दी गई शक्तियों के प्रयोग की अनुमति ली जा सकती।
इस धारा के अंतर्गत जांच करने वाला कोई भी पुलिस अधिकारी पुलिस अधीक्षक की मंजूरी से संपत्ति की कुर्की के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है,यदि उसके पास ठोस सबूत हो कि उक्त व्यक्ति ने यह संपत्ति किसी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर या नशे के कारोबार से बनाई गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि नशे का कारोबार करने वालों व उन्हें संरक्षण देने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई तस्करों की संपत्ति का पता कर लिया गया है जिसे जल्द ही जब्त किया जाएगा।
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तस्करों की चल अचल संपत्ति को जब्त करेगी पुलिस : विक्रांत भूषण