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डीजीसीए ने Akasa Air के दो डायरेक्टर को इस वजह से कर दिया सस्पेंड, जानें पूरा मामला – India TV Hindi Business News & Hub

डीजीसीए ने Akasa Air के दो डायरेक्टर को इस वजह से कर दिया सस्पेंड, जानें पूरा मामला – India TV Hindi Business News & Hub

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Photo:FILE दोनों अधिकारी, कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने में विफल रहे।

सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने पायलटों के प्रशिक्षण में कथित चूक के लिए शुक्रवार को अकासा एयर के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को छह महीने के लिए सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, राकेश झुनझुनवाला परिवार की हिस्सेदारी वाली एयरलाइन के दो वरिष्ठ अधिकारी सिविल एविएशन जरूरतों के अनुपालन में विफल रहे हैं। नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बीते 27 दिसंबर के अलग-अलग आदेशों में यह फरमान जारी किया।

कारण बताओ नोटिस के जवाबों को असंतोषजनक पाया

खबर के मुताबिक, अकासा एयर के संचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक को सस्पेंड करने का आदेश तब दिया गया जब डीजीसीए ने उन्हें क्रमशः 15 अक्टूबर और 30 अक्टूबर को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाबों को असंतोषजनक पाया। नागर विमानन महानिदेशालय ने अपने आदेशों में एयरलाइन को दोनों पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को नामित करने की सलाह भी दी।

27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से आदेश मिला

अकासा एयर ने एक बयान में कहा कि अकासा एयर को 27 दिसंबर 2024 को डीजीसीए से एक आदेश हासिल हुआ है। हम डीजीसीए के साथ काम करना जारी रखेंगे और उसके मुताबिक, अनुपालन करेंगे। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने निलंबन आदेश जारी करते हुए कहा कि डीजीसीए द्वारा 7 अक्टूबर, 2024 को मेसर्स एसएनवी एविएशन प्राइवेट लिमिटेड (अकासा एयर), मुंबई में किए गए विनियामक ऑडिट में पाया गया है कि आरएनपी प्रशिक्षण (एप्रोच) ऐसे सिमुलेटर पर आयोजित किया जा रहा है जो इसके लिए योग्य नहीं हैं। यह सीएआर सेक्शन 7, सीरीज डी, भाग VI के पैरा 7 का उल्लंघन है।

दोनों अधिकारी अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहे

डीजीसीए ने कहा कि अकासा एयर में परिचालन निदेशक और प्रशिक्षण निदेशक नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के अनुपालन को सुनिश्चित करने में विफल रहे, दोनों अधिकारी, कर्मियों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने में विफल रहे। इसके अलावा प्रशिक्षण से संबंधित बार-बार चूक/उल्लंघन पाया गया है। डीजीसीए ने अपने आदेश में यह भी कहा कि दोनों वरिष्ठ अधिकारी एक विशेष सीएआर के कुछ प्रावधानों के मुताबिक, लागू कानूनी जरूरतों को पूरा करने और सुरक्षित संचालन बनाए रखने के लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहे हैं।

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