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पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भेजे गए पैनल को संघ लोकसेवा आयोग (यूपीएससी) ने वापस भेज दिया है। आपत्ति जताते हुए लिखा है कि राज्य सरकार को खाली पद की पूर्व-अनुमानित स्थिति में प्रस्ताव भेजना चाहिए था।
राज्य में डीजीपी का पद तो खाली ही नहीं है। यूपीएससी ने हरियाणा सरकार को भेजे पत्र में सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह केस का भी हवाला दिया। इसके अनुसार डीजीपी शत्रुजीत कपूर अभी अवकाश पर हैं और वह कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं।
उनको 16 अगस्त 2023 को कम से कम दो साल के कार्यकाल के लिए डीजीपी नियुक्त किया गया था। यह अवधि पूरी हो चुकी है। ऐसे में यदि राज्य सरकार चाहे तो उन्हें ट्रांसफर कर सकती है।
सरकार यह निर्णय तभी ले सकती है जब सरकार औपचारिक तौर पर फैसला ले कि कपूर को आगे डीजीपी के रूप में नहीं रखना है। पैनल लौटाए जाने के बाद अब हरियाणा सरकार पहले शत्रुजीत कपूर पर निर्णय लेगी कि उन्हें डीजीपी के पद पर रखना है या किसी अन्य विभाग में भेजना है। उसके बाद ही नया पैनल भेजा जाएगा।
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डीजीपी का पद खाली नहीं: यूपीएससी ने लौटाया पैनल… आयोग ने लिखी यह बात; अब सरकार को कपूर पर लेना होगा फैसला


