[ad_1]
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) चंडीगढ़ बेंच ने डाक विभाग के सेवानिवृत्त अधिकारी विश्व रत्तन को बड़ी राहत देते हुए विभाग के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें उन्हें 5400 रुपये ग्रेड पे देने से इनकार किया गया था। ट्रिब्यूनल ने विभाग को निर्देश दिया है कि विश्व रत्तन को 20 जनवरी 2018 से 5400 रुपये ग्रेड पे का लाभ दिया जाए और दो महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। हालांकि ट्रिब्यूनल ने बकाया राशि पर ब्याज देने से इनकार कर दिया। यह आदेश सदस्य (न्यायिक) सुरेश कुमार बत्रा और सदस्य (प्रशासनिक) रश्मि सक्सेना साहनी की बेंच ने सुनाया। ट्रिब्यूनल ने विभाग के 16 जुलाई 2023 के आदेश को रद्द करते हुए निर्देश दिया कि विश्व रत्तन को 20 जनवरी 2018 से 5400 रुपये ग्रेड पे दिया जाए और दो महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान किया जाए। इसके साथ ही ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि बकाया राशि पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा और मामले में किसी भी पक्ष पर लागत नहीं डाली गई। 4 साल की सेवा पर मिलनी चाहिए ग्रेड पे मामले के अनुसार विश्व रत्तन डाक विभाग में टेक्निकल मैनेजर (इलेक्ट्रिकल) के पद से 30 अप्रैल 2020 को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें पहले 14 अगस्त 2013 को एमएसीपी योजना के तहत 4800 रुपये ग्रेड पे दिया गया था। उन्होंने 20 जनवरी 2018 को इस ग्रेड पे में चार साल की नियमित सेवा पूरी कर ली थी। नियमों के अनुसार पे बैंड-2 में 4800 रुपये ग्रेड पे पर कार्यरत ग्रुप-बी अधिकारी को चार साल की सेवा पूरी होने के बाद गैर-कार्यात्मक आधार पर 5400 रुपये ग्रेड पे दिया जा सकता है। सुपरिंटेंडेंट या उसके बराबर का पद नहीं संभाला डाक विभाग ने 16 जुलाई 2023 को आदेश जारी कर उनका दावा खारिज कर दिया था। विभाग का कहना था कि उन्होंने सुपरिंटेंडेंट या उसके बराबर का पद नहीं संभाला था। इसलिए उन्हें 5400 रुपये ग्रेड पे नहीं दिया जा सकता। साथ ही विभाग ने यह भी कहा कि उन्हें एमएसीपी योजना के तहत पहले ही सभी लाभ मिल चुके हैं और पद का नाम बदलने से उनकी स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। ट्रिब्यूनल ने कहा—पद या रिक्ति से नहीं, सेवा अवधि से जुड़ा लाभ कैट ने अपने आदेश में कहा कि 4800 रुपये ग्रेड पे में चार साल की सेवा पूरी होने के बाद 5400 रुपये ग्रेड पे देना किसी पद या खाली जगह पर निर्भर नहीं करता। यह लाभ केवल चार साल की सेवा पूरी होने के आधार पर दिया जाता है। ट्रिब्यूनल ने अपने पहले के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जो कर्मचारी एक जैसी स्थिति में हैं, उन्हें एक जैसा लाभ मिलना चाहिए।
[ad_2]
डाक विभाग के रिटायर्ड अधिकारी को मिलेगा 5400 ग्रेड पे: चंडीगढ़ कैट ने सुनाया फैसला, विभाग का आदेश रद्द,20 जनवरी 2018 से मिले लाभ – Chandigarh News



