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ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब 6 गुना जुर्माना: जनरल में 35 और AC में 70 किलो लिमिट, बैग-कार्टून के साइज पर भी चार्ज लगेगा Business News & Hub

ट्रेन सफर में ज्यादा सामान पर अब 6 गुना जुर्माना:  जनरल में 35 और AC में 70 किलो लिमिट, बैग-कार्टून के साइज पर भी चार्ज लगेगा Business News & Hub

नई दिल्ली4 मिनट पहले

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ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को अब अपने लगेज (बैग और कार्टून) के वजन के साथ उसके साइज पर भी ध्यान देना होगा। अगर बैग हल्का है, लेकिन बड़े साइज और ज्यादा जगह घेरने वाला है, तो टिकट के साथ आपको सामान की बुकिंग भी करानी होगी।

अगर आपने लगेज की प्री-बुकिंग नहीं कराई, तो तय शुल्क से 6 गुना तक एक्स्ट्रा चार्ज और फाइन भी देना पड़ सकता है। भारतीय रेलवे ने देश के सभी जोन में एंट्री और एग्जिट गेट पर वजन करने वाली मशीनें लगाना शुरू कर दिया है।

फिलहाल ये नया नियम कुछ बड़े स्टेशनों जैसे- कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर, अलीगढ़, प्रयागराज जंक्शन और टुंडला स्टेशन पर लागू किया गया है। रेलवे धीरे-धीरे इसे पूरे देश के प्रमुख स्टेशनों पर लागू करने की तैयारी कर रही है।

भोपाल रेल मंडल के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि कई यात्री ज्यादा सामान लेकर चलते हैं। इससे साथ यात्रा कर रहे दूसरे लोगों को परेशानी होती है। अब ऐसे लोगों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी।

AC चेयर कार में लगेज लिमिट- 55 cm x 45 cm x 22.5 cm

ट्रंक, सूटकेस और बक्सों का मेजरमेंट 100 cm x 60 cm x 25 cm (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) होने पर इन्हें यात्री डिब्बे में अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर ट्रंक, सूटकेस या बक्सों का मेजरमेंट इनमें से किसी एक डायमेंशन से ज्यादा है, तो ऐसे सामान को बुक करना होगा और इन्हें यात्री डिब्बे में नहीं, बल्कि ब्रेक वैन में ले जाना होगा। AC 3 टियर और AC चेयर कार डिब्बे में ले जा सकने वाले ट्रंक/सूटकेस का अधिकतम आकार 55 cm x 45 cm x 22.5 cm है।

कम से कम 30 मिनट पहले करना होगा बुकिंग

  • जिस यात्री ने पहले से केवल अपनी सीट बुक की है, लेकिन बाद में ज्यादा सामान के साथ यात्रा करनी पड़ती है, उन्हें बुकिंग स्टेशन के सामान कार्यालय में ट्रेन के खुलने के समय से कम से कम 30 मिनट पहले जमा कर बुकिंग कराना होगा।
  • यात्री अपने ट्रैवल टिकट के साथ पहले भी अपना सामान बुक कर सकते हैं। भारी सामान पर एक्स्ट्रा चार्ज तभी लगेगा, जब पैकेज का वजन 100 किलो से ज्यादा हो या उसका बाहरी माप 1 मीटर/1 मीटर/0.7 मीटर से ज्यादा अधिक हो।
  • अगर पैकेज के लंबाई-चौडाई-ऊंचाई में से कोई भी डायमेंशन तय सीमा से ज्यादा है, तो उसे भारी सामान माना जाएगा, भले ही उसका वास्तविक वजन 100 किलो से कम हो। लेकिन यह वॉल्यूम के आधार पर।
  • हालांकि, अगर कोई एक डायमेंशन निर्धारित सीमा से 10% तक ज्यादा है, लेकिन वजन 100 किलो के अंदर है, तो उसे भारी सामान नहीं माना जाएगा। भारी सामान पर अतिरिक्त शुल्क सामान्य दर से दोगुना लिया जाएगा।

हाल ही में रेलवे ने राउंड ट्रिप स्कीम शुरू की है

इंडियन रेलवे ने दिवाली और अन्य फेस्टिवल में घर जाने वालों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक स्कीम शुरू की है। इसमें अगर कोई आने और जाने का टिकट एकसाथ बुक करता है तो रिटर्न टिकट पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा।

इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो घर जाने और वापस आने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। रेलवे ने त्योहारों के समय टिकट के लिए भीड़ और लोगों की परेशानी को देखते हुए यह फैसला एक्सपेरिमेंटल बेस पर लिया है।

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Source: https://www.bhaskar.com/business/news/indian-railways-luggage-limit-rules-2025-coach-wise-penalty-135710252.html

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