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टैक्स छूट की लिमिट 12 लाख करने के बाद 1 करोड़ लोगों को नहीं देना होगा अब इनकम टैक्स Business News & Hub

टैक्स छूट की लिमिट 12 लाख करने के बाद 1 करोड़ लोगों को नहीं देना होगा अब इनकम टैक्स Business News & Hub

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Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब रेट्स में बदलाव के माध्यम से लोगों की जेब में पैसे डाले हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स रिजीम के तहत टैक्स छूट की लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया है और इस फैसले के चलते अब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा. 

टैक्सपेयर्स के हाथों में 1 लाख करोड़ रुपये 

वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट के बाद आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में कहा,  टैक्स छूट की लिमिट को 7 लाख रुपये से बढ़ाकर 12 लाख रुपये करने के बाद अब एक करोड़ टैक्सपेयर्स को टैक्स नहीं देना होगा. यानी  वित्त मंत्री के इस एलान से एक करोड़ टैक्सपेयर्स लाभान्वित होंगे तो इस कदम से वित्त मंत्री ने एक लाख करोड़ रुपये टैक्सपेयर्स के हाथों में छोड़ दिया है जिसे वे अब खर्च कर सकेंगे. प्रेस कॉंफ्रेंस में बताया गया कि 75 फीसदी टैक्सपेयर्स न्यू इनकम टैक्स रिजीम को अरपना चुके हैं और उम्मीद की जाती है कि बाकी बचे टैक्सपेयर्स भी न्यू टैक्स रिजीम को अपना लेंगे. 

टैक्सपेयर्स की बल्ले-बल्ले 

वित्त वर्ष 2025-26 में ऐसे लोग जो सालाना 12 लाख रुपये तक कमायेंगे उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. यानी 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स-फ्री हो गई है.न्यू रिजीम में 75000 रुपये सालाना स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा. यानी ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी सालाना इनकम 12.75 लाख रुपये है उन्हें कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. नए रिजीम में 4 लाख रुपये तक  4 लाख रुपये तक के आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.टैक्स स्लैब में इस बदलाव के चलते 8 लाख से लेकर 25 लाख रुपये तक के इनकम वालों को 30000 से लेकर 1,10,000 रुपये तक की टैक्स की बचत होगी.साथ ही जिन टैक्सपेयर्स की इनकम सालाना 12 लाख रुपये है उन्हें 80000 रुपये की टैक्स की बचत होगी. सीनियर सिटीजंस (senior citizens ) को वित्त मंत्री ने बड़ी सौगात दी है. सीनियर सिटीजंस के लिए टीडीएस लिमिट को मौजूदा 50000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया है. 

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