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देश में टैक्स चोरी को रोकने के लिए सरकार काफी गंभीर है और इसके लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई और ताकतें मिलने जा रही हैं। 1 अप्रैल, 2026 से शुरू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन इंवेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आदि को एक्सेस करने का कानूनी अधिकार होगा। हालांकि, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा तभी करेगा जब उन्हें संदेह होगा कि आपने टैक्स चोरी की है।
इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आई-टी डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके पास कोई अघोषित आय, पैसा, सोना, ज्वैलरी या कोई अन्य कीमती चीज या प्रॉपर्टी है, जिस पर आपने आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार लागू इनकम टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो ऐसी परिस्थिति में भी वे आपके अकाउंट्स को खंगाल सकेंगे।
क्या है इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 132
मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 का सेक्शन 132, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकृत अधिकारियों को तलाशी लेने के साथ-साथ ऐसेट्स और बुक ऑफ अकाउंट्स को जब्त करने की अनुमति देता है। हालांकि, अधिकारियों को ये अनुमति उन्हीं परिस्थितियों में मिलती है जब उनके पास ये जानकारी और भरोसा करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास कोई अघोषित आय, संपत्ति या दस्तावेज हैं, जिन्हें वे इनकम टैक्स से बचने के लिए जानबूझकर प्रकट नहीं करेंगे।

मौजूदा कानून में डिपार्टमेंट के पास क्या शक्तियां हैं
मौजूदा कानून के तहत अगर किसी मामले में जांच अधिकारियों के पास चाबियां नहीं हैं और उन्हें संदेह है कि वहां कोई अघोषित संपत्ति या बुक ऑफ अकाउंट्स रखा जा रहा है, तो वे किसी भी दरवाजे, बक्से या लॉकर का ताला तोड़ सकते हैं। जबकि नए इनकम टैक्स बिल के तहत, अधिकारी सिर्फ ताले ही नहीं तोड़ सकेंगे बल्कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट, ई-मेल, बैंक अकाउंट, ऑनलाइन इंवेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट आदि को भी बिना बताए खंगाल सकेंगे।
नए इनकम टैक्स बिल के खंड 247 में क्या है
नए इनकम टैक्स बिल के खंड 247 के अनुसार, अगर किसी अधिकृत अधिकारी को ये भरोसा करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के पास अघोषित आय या संपत्ति है जो इनकम टैक्स के दायरे में आती है, तो वे खंड (i) द्वारा मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दरवाजे, बक्से, लॉकर, तिजोरी, अलमारी का ताला तोड़ सकते हैं। किसी भी बिल्डिंग, स्थान आदि में प्रवेश कर और तलाशी ले सकते हैं या किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या वर्चुअल डिजिटल स्पेस के एक्सेस कोड को ओवरराइड करके पहुंच प्राप्त कर सकते हैं, जहां उसका एक्सेस कोड उपलब्ध नहीं है।
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टैक्स चोर हो जाएं सावधान, बिना बताए सोशल मीडिया अकाउंट और ई-मेल छानेगा आयकर विभाग – India TV Hindi