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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी का एलान, 87A के तहत जल्द क्लेम कर सकेंगे टैक्स रिबेट Business News & Hub

टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी का एलान, 87A के तहत जल्द क्लेम कर सकेंगे टैक्स रिबेट Business News & Hub

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Income Tax Return: वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए जो टैक्सपेयर्स पात्रता रखने के बावजूद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान 87A के तहत टैक्स रिबेट नहीं पा सके उनके लिए खुशखबरी है. इनकम टैक्स विभाग ने ये एलान किया है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या 2 और 3 के यूटिलिटी फॉर्म को अपडेट कर 87A के तहत टैक्स रिबेट पाने का ऑप्शन दिया जाएगा जिसके बाद टैक्सपेयर्स रिवाइज्ड या बिलेटेड रिटर्न फाइल कर टैक्स रिबेट हासिल कर सकेंगे. 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर ये अपडेट दिया है कि 31 दिसंबर 2024 को जारी किए गए सर्कुलर संख्या 21 को प्रभावी बनाने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म संख्या 2 और 3 में यूटिलिटी को अपडेट किया जाएगा और इसमें 87ए के तहत टैक्स रिबेट पाने के ऑप्शन को शामिल किया जाएगा. टैक्सपेयर्स को सिविधा जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाएगी.   

पिछले दिनों बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने अपने अंतरिम फैसले में वैसे टैक्सपेयर्स जो इनकम टैक्स कानून के 87A के तहत टैक्स रिबेट पाने के हकदार हैं उन्हें बड़ी राहत दी थी. हाईकोर्ट ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) से ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए रिवाइज्ड (Revised) और बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न (Belated Income Tax Return) फाइल करने की तारीख को 15 जनवरी 2025 तक बढ़ाने का आदेश दिया था जिसमें वे 87ए के तहत टैक्स रिबेट क्लेम कर सकें. बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले में अपना अंतिम फैसला 9 जनवरी 2025 को सुनाएगा.

क्या है मामला? 

बॉम्बे हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें जुलाई 2024 में वित्त वर्ष 2023-24 और एसेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए पात्रता रखने के बावजूद टैक्सपेयर्स को 87ए के तहत टैक्स रिबेट नहीं देने के फैसले को चुनौती दी गई थी. 5 जुलाई 2024 के बाद जिन टैक्सपेयर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया ऐसे टैक्सपेयर्स को सीबीडीटी ने अचानक सेक्शन 87A के तहत टैक्स रिबेट देने पर रोक लगा दी थी जिसके बाद कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. आईटीआर फाइल करने की तारीख केवल ऐसे टैक्सपेयर्स के लिए ही बढ़ेगी जो सेक्शन 87ए  के तहत टैक्स रिबेट क्लेम करने के हकदार हैं. 

इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग यूटिलिटीज में स्पेशल इनकम जैसे इक्विटी शेयर्स (Equity Shares) पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या इक्विटी ऑरिएटेंड म्यूचुअल फंड (Equity Oriented Mutual Funds) से होने वाले आय जिसपर 15 फीसदी टैक्स लगता है उससे इनकम होने पर इनकम टैक्स विभाग 87A के तहत टैक्स रिबेट देना बंद कर दिया. सीबीडीटी ने यूटिलिजी सॉफ्टवेयर में अचानक ऐसे इनकम पर 87A के तहत टैक्स रिबेट देने पर रोक लगा दी. 

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