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स्कूलों को लेकर सीबीएसई ने किए निर्देश जारी।
चंडीगढ़ में स्कूल खोलने और नई कक्षाओं की मंजूरी को लेकर सीबीएसई (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूलों को केवल जमीन के रकबे के आधार पर नहीं, बल्कि निर्मित क्षेत्रफल (बिल्टअप एरिया) के आधार पर मंजूरी मिलेगी। इससे
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सीबीएसई द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, 12वीं तक की केवल तीन कक्षाओं के संचालन के लिए कम से कम 400 वर्ग मीटर कारपेट एरिया होना अनिवार्य होगा। साथ ही, स्कूलों में 112 वर्ग मीटर की लाइब्रेरी, कक्षा छठी से 12वीं तक के लिए विज्ञान, गणित और कंप्यूटर लैब अनिवार्य कर दी गई हैं।कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए फिजिक्स, कैमिस्ट्री और बायोलॉजी की अलग-अलग प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। वहीं, छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए 48 वर्ग मीटर का वैलनेस रूम, और संगीत, कला व साहित्य गतिविधियों के लिए 216 वर्ग मीटर का हाल या चार अलग कमरे अनिवार्य किए गए हैं।
सीबीएसई ने स्कूलों को उनके स्तर के अनुसार ब्रांच स्कूल, मिडल स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वर्गीकृत किया है। यदि जमीन कम है लेकिन निर्माण क्षेत्र ज्यादा है, तो स्कूलों को अतिरिक्त कक्षाएं शुरू करने की अनुमति दी जा सकेगी।
कक्षाओं की मंजूरी का नया आधार
1100 वर्ग मीटर में 8 कक्षाओं
1400 वर्ग मीटर में 13 कक्षाओं
1800 वर्ग मीटर में 15 कक्षाओं की मंजूरी दी जाएगी।
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चंडीगढ़ स्कूल खोलने और कक्षाएं बढ़ाने के नियमों में बदलाव: अब जमीन नहीं, बिल्टअप एरिया के आधार पर मिलेगी मंजूरी, सीबीएसई ने जारी किए निर्देश – Chandigarh News

