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चंडीगढ़ में 27 माह में ड्रंकन के 8,286 चालान: 550 लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश; नाके पर 2 जवानों की हो चुकी मौत – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ़ में 27 माह में ड्रंकन के 8,286 चालान:  550 लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश; नाके पर 2 जवानों की हो चुकी मौत – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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चंडीगढ़ में 27 माह में कटे ड्रंकन के 8,286 चालान।

चंडीगढ़ में शराब पीकर गाड़ी चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2023 से अब तक कुल 8 हजार 286 चालान शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में काटे गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 550 मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस

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जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में 3,160, 2024 में 3,561 और 2025 में 31 मार्च तक 1,565 चालान जारी किए गए हैं। हालांकि, इन सभी चालानों में से लगभग 5,000 मामलों का निपटारा हो चुका है।

हादसे भी दे रहे हैं चेतावनी

शराब पीकर गाड़ी चलाने की वजह से कई जानलेवा हादसे भी सामने आ चुके हैं। वर्ष 2023 में महिंद्रा थार कार एक तेज़ रफ्तार में डिवाइडर से टकरा गई थी, जिसमें वाहन में सवार 3 दोस्तों में से एक की मौत हो गई थी। हाल ही में मटका चौक, सेक्टर 17 में एक मर्सिडीज कार शराबी चालक द्वारा चलाए जाने के दौरान राउंडअबाउट पर चढ़ गई, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

वहीं 14 मार्च को एक शराबी चालक ने तेज रफ्तार से अपनी वोक्सवैगन पोलो कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें दो पुलिसकर्मियों और एक राहगीर की मौत हो गई थी।

अराइव सेफ सोसाइटी’ के चेयरमैन हरमन सिंह सिद्धू।

कानून है, लेकिन पालन नहीं

मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है, जिसमें भारी जुर्माना, जेल और लाइसेंस सस्पेंशन तक का प्रावधान है। बावजूद इसके, ज्यादातर मामलों में दोषी ड्राइवर कानूनी शिकंजे से बच निकलते हैं।

अराइव सेफ सोसाइटी’ के चेयरमैन हरमन सिंह सिद्धू ने कहा शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। कानून को ऐसा होना चाहिए कि लोग डरें। लेकिन सच्चाई यह है कि ज़्यादातर आरोपी आसानी से लाइसेंस सस्पेंशन से बच जाते हैं। उन्होंने कहा चालानों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन लाइसेंस निलंबन की दर बहुत कम है, जिससे सड़क सुरक्षा को लेकर मौजूदा कानूनों की प्रभावशीलता पर सवाल उठ रहे हैं।

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