चंडीगढ़ में 16 शराब के ठेके सील: 95 हुए थे अलॉट, नहीं किए पैसे जमा, एक्साइज विभाग की कार्रवाई,लाइसेंस भी रद्द या निलंबित होगा – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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 चंडीगढ एक्साइज विभाग ने कार्रवाई करते हुए कुल 16 शराब के ठेके सील किए है। 

चंडीगढ़ में वर्ष 2024-25 के लिए एक्साइज विभाग द्वारा निकाले गए शराब ठेकों के ड्रॉ में कुल 95 शराब के ठेके अलॉट किए गए थे। इनमें से 19 दिसंबर 2025 तक 16 शराब के ठेके एक्साइज विभाग चंडीगढ़ द्वारा सील कर दिए गए हैं। फिलहाल शहर में 16 शराब के ठेके बंद पड

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एक्साइज विभाग के मुताबिक, इनमें से 15 शराब ठेकों के मालिकों ने तय समय पर विभाग के पास राशि जमा नहीं करवाई, जिसके चलते उनके ठेकों को सील किया गया है। वहीं एक शराब का ठेका सेक्टर-22सी में सस्ती दरों पर शराब बेचने के आरोप में सील किया गया है।

कार्रवाई आगे भी रहेगी जारी

एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर अरुण कुमार ने बताया कि उनके पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि सेक्टर-22सी में स्थित शराब का ठेका शराब को कम दाम में बेच रहा है। इसके बाद उन्होंने सत्यापन के लिए अपनी टीम को गुप्त तरीके से भेजा। जांच में लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद शराब के ठेके को सील कर दिया गया।

एक्साइज विभाग की ओर से कहा गया कि अगर कोई भी शराब बिक्री को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी

लाइसेंस भी रद्द या निलंबित होगा

चंडीगढ़ में शराब के कुछ ठेकों पर शराब सस्ती देने के मामले में एक्साइज विभाग ने ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। साथ ही अपने विभाग के अधिकारियों को ऐसे शराब ठेकों की समय-समय पर निगरानी रखने के भी आदेश दिए हैं। अब ऐसा करने पर अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

चंडीगढ़ एक्साइज विभाग ने कहा है कि अगर किसी ने नियम तोड़े तो उसका लाइसेंस रद्द या निलंबित किया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी दे चुका कार्रवाई के आदेश।

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी दे चुका कार्रवाई के आदेश।

हाईकोर्ट दे चुका कार्रवाई के आदेश

  • खरड़ जोन के शराब ठेकेदार स्टार वाइन्स की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए पंजाब सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के एक्साइज विभाग के अधिकारियों को शिकायत पर फैसला लेने के निर्देश दिए थे। साथ ही कहा है कि जो शराब ठेकेदार चंडीगढ़ में तय दाम से कम कीमत पर शराब बेच रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
  • जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस लपिता बनर्जी की कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के एडवोकेट रंजीत सिंह कालरा ने दलील दी कि चंडीगढ़ में एक ठेका एक्साइज पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए शराब को तय न्यूनतम खुदरा मूल्य से कम रेट पर बेचा जा रहा है, जिससे खरड़ जोन के लाइसेंसधारकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
  • कोर्ट ने पंजाब और चंडीगढ़ दोनों के एक्साइज विभाग के अफसरों को आदेश दिया है कि वे संयुक्त रूप से बैठक कर इस शिकायत पर निर्णय लें और सभी संबंधित पक्षों को सुनने के बाद कानूनी प्रक्रिया के अनुसार एक हफ्ते के भीतर फैसला सुनाएं।
  • सोशल मीडिया पर शराब का प्रचार करने पर होगी कार्रवाई।
  • कम दाम पर बेचता पकड़ा गया तो कार्रवाई
  • हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग चंडीगढ़ ने लाइसेंसधारकों को सख्त हिदायत जारी की है। विभाग ने कहा है कि कोई भी शराब ठेका तय किए गए न्यूनतम रेट से सस्ती शराब नहीं बेचेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 (जो चंडीगढ़ में लागू है) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
  • विभाग ने सभी शराब ठेकेदारों को यह भी निर्देश दिया है कि शराब ठेके के बाहर, हर शराब दुकान पर रेट की लिस्ट साफ-साफ लगाई जाए, शराब सिर्फ तय दाम पर ही बेची जाए और माल का पूरा हिसाब-किताब सही तरीके से लिखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शराब की बिक्री, डिलीवरी या प्रचार-प्रसार चंडीगढ़ की सीमा से बाहर न हो।

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