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चंडीगढ़ में स्प्रे पेंटिंग को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी हई सख्त। बिना बूथ के नही होगा यह काम।
चंडीगढ़ में स्प्रे पेंटिंग से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (CPCC ) एक्शन मोड में आ गई है। अब कोई भी शॉप मालिक या यूनिट बिना बूथ स्थापित किए यह काम नहीं कर पाएगा।
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इतना ही नहीं, स्प्रे पेंटिंग के लिए CPCC से परमिशन लेनी होगी। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उस पर एक्शन होगा। ऐसे लोगों को बिजली का कनेक्शन देने वालों पर भी एक्शन होगा
। ऐसे लोगों को वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत नोटिस दिया जाएगा।
CPCC का स्प्रे पेटिंग को लेकर लिए फैसले को जाने –
1. बूथ बनाना और परमिशन लेना जरूरी
चंडीगढ़ पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी के मुताबिक, इलाके में कोई भी व्यक्ति, दुकान मालिक या यूनिट मालिक उचित बूथ स्थापित किए बिना और सीपीसीसी की सहमति के बिना स्प्रे पेंटिंग नहीं कर सकता है।
2. बिजली का कनेक्शन देने वालों पर भी एक्शन
ऐसे में जो भी व्यक्ति बिना पेंट बूथ लगाए और अनुमति के बिना खुले में स्प्रे पेंटिंग कर रहे हैं, और जो लोग उन्हें बिजली का कनेक्शन दे रहे हैं वे तुरंत रुक जाएं।बिजली का कनेक्शन देने वालों पर भी अब एक्शन होगा, जिसमें उनका बिजली का कनेक्शन तक काट दिया जाएगा।
3. यूनिट को सील किया जाएगा इसके बाद उनकी यूनिट तक सील की जाएगी। इतना ही नहीं, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 31ए के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सेहत पर डालते है बुरा असर
स्प्रे पेंटिंग के दौरान हवा में बारीक रासायनिक कण और जहरीली गैसें फैलती हैं, जो वायु प्रदूषण का बड़ा कारण बनती हैं। इनसे वातावरण की गुणवत्ता घटती है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे रसायन सांस के जरिए शरीर में जाकर फेफड़ों की बीमारियां, अस्थमा, एलर्जी और सिरदर्द जैसी समस्याएं पैदा करते हैं।
इसके अलावा ये पेड़ों, मिट्टी और पानी को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। इसलिए पॉल्यूशन विभाग सख्त है ताकि हवा स्वच्छ रहे, नागरिकों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे और औद्योगिक या कारोबारी गतिविधियां प्रदूषण नियंत्रण मानकों के अनुसार ही चलें।
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चंडीगढ़ में स्प्रे पेंटिंग लेकर CPCC का एक्शन: बिना बूथ और अनुमति बिना नहीं होगा काम, नियम तोड़ने पर यूनिट होगी सील – Chandigarh News

