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9 साल पुराने केस में चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत ने पूर्व इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला को सुनाई सजा।
चंडीगढ़ सीबीआई की विशेष अदालत ने 9 साल पुराने केस में रिश्वत के तौर पर कंपनी की कार हड़पने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला को दोषी करार दिया और उसे 5 साल की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना जमा करवाने की सजा सुनाई है। जबकि इस केस में दू
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सीबीआई के इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला की सजा पर शनिवार को फैसला सुनाया गया। अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के बाद सीबीआई ने सिंगला को हिरासत में ले लिया।
जांच एजेंसी ने सीबीआई के ही पूर्व इंस्पेक्टर रविंदर सिंगला के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कर गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इंस्पेक्टर समेत तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। दोषी सिंगला के अलावा केस में परमजीत सिंह हैप्पी को भी आरोपी बनाया गया था, जिसे अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
चंडीगढ़ जिला अदालत सीबीआई इंस्पेक्टर को सुनाई सजा।
वहीं, लगभग 9 साल पुराने इस केस में तीसरे आरोपी दिल्ली निवासी प्रमोद कुमार गौतम की मुकदमे के दौरान मौत हो गई थी।
करीब 9 साल पहले, 2016 में चंडीगढ़ सेक्टर-9 स्थित नैक्टर लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी थी। मैनेजर टीके शर्मा ने सीबीआई को दी शिकायत में बताया था कि पूर्व इंस्पेक्टर सिंगला ने होंडा सिटी कार ली थी। सिंगला ने किसी बैठक के लिए जाने के बहाने से कार ली थी और करीब एक साल तक कार अपने पास रखी।
कंपनी ने जब कार वापस मांगी तो सिंगला ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देनी शुरू कर दी। इसके बाद कंपनी ने मामले की शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने इंस्पेक्टर सिंगला को गिरफ्तार कर लिया था।
वहीं, सीबीआई ने दोषी इंस्पेक्टर के पास से कंपनी की ली गई कार भी बरामद की थी।
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चंडीगढ़ में सीबीआई पूर्व इंस्पेक्टर को 5 साल की सजा: स्पेशल कोर्ट ने सुनाई सजा, एक लाख जुर्माना लगाया, कार हड़पने का मामला – Chandigarh News