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चंडीगढ़ में फ्री होल्ड सहकारी आवास समितियों के लिए संपत्ति अधिकारों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अब इन समितियों में आवासीय संपत्तियों के लिए बिक्री विलेख, उपहार विलेख, पारिवारिक हस्तांतरण विलेख और पारस्परि
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यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने एनओसी की आवश्यकता को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे पहले, इन दस्तावेजों को पूरा करने के लिए आरसीएस से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य था।
चंडीगढ़ में कुल 55 फ्रीहोल्ड सहकारी आवास समितियां हैं, जिनमें लगभग 3570 फ्री होल्ड फ्लैट शामिल हैं। यह निर्णय इन समितियों के निवासियों के लिए संपत्ति लेनदेन की प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और तेज बनाएगा। इस बदलाव से फ्री होल्ड संपत्ति लेनदेन में तेजी आएगी और निवासियों को एनओसी प्रक्रिया में लगने वाले समय और परेशानियों से राहत मिलेगी। यह निर्णय संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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चंडीगढ़ में सहकारी आवास समितियों की NOC की अनिवार्यता खत्म: 3570 फ्री होल्ड फ्लैट शामिल, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने में होगी आसानी – Chandigarh News