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चंडीगढ़ में किराया जमा ना कराने के कारण चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने धनास में वेरका के दो मिल्क बूथों की अलॉटमेंट रद्द कर दी है। बोर्ड ने वेरका के प्रबंध निदेशक को इस संबंध में पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। बोर्ड ने 30 मार्च 2020 को वेरका को पत्र संख्या 2

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पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट
बोर्ड ने भेजे थे तीन नोटिस
प्रत्येक बूथ का किराया 6,955 रुपए प्रति माह तय किया गया था। जिसमें जीएसटी अलग से देना था। समझौते के अनुसार हर तीन साल बाद किराए में 10 प्रतिशत की वृद्धि का प्रावधान था। बोर्ड के अनुसार वेरका द्वारा लगातार किराया जमा ना कराने पर 28 अप्रैल 2022, 8 जुलाई 2022 और 20 अप्रैल 2023 को नोटिस भेजे गए। इसके बावजूद कोई भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद 4 अक्टूबर को कारण बताओ नोटिस जारी कर 4,44,353 रुपए का बकाया किराया और पेनाल्टी जमा कराने का निर्देश दिया गया।
नोटिस के बावजूद वेरका ने किराया जमा नहीं किया, जिसके चलते चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने दोनों बूथों की अलॉटमेंट रद्द कर दी है। अब इन बूथों को लेकर बोर्ड आगे की कार्रवाई करेगा।
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चंडीगढ़ में वेरका के दो बूथों की अलॉटमेंट रद्द: किराया नहीं देने पर कार्रवाई, प्रबंध निदेशक को भेजा पत्र – Chandigarh News