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चंडीगढ़ में बीमा कंपनी को लौटाने होंगे 40.13 लाख: BMW कार क्लेम विवाद में कंज्यूमर कमीशन का फैसला; MLR रिपोर्ट मांग रही थी कंपनी – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ़ में बीमा कंपनी को लौटाने होंगे 40.13 लाख:  BMW कार क्लेम विवाद में कंज्यूमर कमीशन का फैसला; MLR रिपोर्ट मांग रही थी कंपनी – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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बीएमडब्ल्यू कार का बीमा क्लेम खारिज करने पर चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 40 लाख 13 हजार 236 रुपये 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने और 40 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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आयोग ने कहा कि दावे की प्रामाणिकता के लिए जरूरी दस्तावेज मांगना बीमा कंपनियों का कर्तव्य है, लेकिन उन्हें अनावश्यक दस्तावेज मांगकर उपभोक्ताओं को परेशान नहीं करना चाहिए।

क्या है मामला?

चंडीगढ़ सेक्टर-15ए निवासी नवजीवन जीत सिंह ने बीमा कंपनी के जनरल मैनेजर और चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र स्थित शाखा प्रबंधक के खिलाफ सेवा में लापरवाही और अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार का बीमा 13 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2027 तक के लिए कराया था।

कार का एक्सीडेंट 30 जनवरी 2024 को हुआ था। उस समय कार को रिश्तेदार इकराम सिंह भट्टल चला रहे थे, जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस था। एक्सीडेंट के बाद दोनों पक्षों ने पंचकूला सेक्टर-21 थाने में आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया। पुलिस ने इस घटना को साधारण सड़क दुर्घटना मानते हुए कोई मामला दर्ज नहीं किया।

क्लेम खारिज होने पर विवाद

शिकायतकर्ता ने 3 फरवरी को बीमा क्लेम के लिए आवेदन किया था। कार की मरम्मत का अनुमानित खर्च 49 लाख 58 हजार 118 रुपए बताया गया था। इसके बावजूद बीमा कंपनी ने क्लेम खारिज कर दिया। कंपनी ने कहा कि चालक ने पुलिस रिपोर्ट के साथ मेडिकल जांच कराने से भी इनकार कर दिया है।

शिकायतकर्ता ने जवाब दिया कि दुर्घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में समझौता हो गया था और मेडिकल लीगल रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद बीमा कंपनी बार-बार एमएलसी रिपोर्ट मांगती रही।

पुलिस प्रमाण पत्र के बाद भी मामला नहीं सुलझा

पुलिस ने 28 मार्च को प्रमाण पत्र जारी कर कहा कि समझौते के कारण कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और न ही एमएलसी उपलब्ध है। यह प्रमाण पत्र बीमा कंपनी को सौंपा गया, लेकिन कंपनी ने क्लेम निपटाने से इनकार कर दिया।

आयोग ने सुनाया फैसला

पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग ने बीमा कंपनी को क्लेम की राशि ब्याज सहित लौटाने और 40 हजार रुपए जुर्माने का आदेश दिया। आयोग ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनियां अनावश्यक दस्तावेजों की मांग कर उपभोक्ताओं को परेशान नहीं कर सकतीं।

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