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चंडीगढ़ कोर्ट में बलराज रंधावा के खिलाफ दी अनट्रेस रिपोर्ट: कनाडा में छिपा, मृतक पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी का भतीजा – Chandigarh News Chandigarh News Updates

चंडीगढ़ कोर्ट में बलराज रंधावा के खिलाफ दी अनट्रेस रिपोर्ट:  कनाडा में छिपा, मृतक पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी का भतीजा – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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8 साल पुराने आकांक्ष सेन हत्याकांड में अब चंडीगढ़ पुलिस ने फरार आरोपी बलराज सिंह रंधावा के खिलाफ अनट्रेस रिपोर्ट जिला अदालत में दाखिल कर दी है। यह वही केस है जिसमें हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के भतीजे आकांक्

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यह वारदात 9 फरवरी 2017 की रात की है। पुलिस के अनुसार, उस रात सेक्टर-9 स्थित एक पार्टी में आकांक्ष सेन के दोस्त शेरा की आरोपी हरमेहताब और बलराज रंधावा से हाथापाई हो गई थी। जब आकांक्ष ने बीच-बचाव किया, तो गुस्से में रंधावा ने अपनी बीएमडब्ल्यू कार से आकांक्ष को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। कार में उस वक्त हरमेहताब भी मौजूद था। हरमेहताब को पुलिस ने उसी वक्त पकड़ लिया था और उसे बाद में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

मृतक आकांक्ष सेन।

बलराज रंधावा घटना के बाद फरार

बलराज रंधावा घटना के तुरंत बाद फरार हो गया और तब से अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट दाखिल कर कहा है कि आठ साल बीत जाने के बाद भी आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए मामला अब अनट्रेस माना जा रहा है।

हालांकि कुछ महीने पहले पुलिस ने अदालत में कहा था कि उन्हें इंटरपोल के जरिए रंधावा की लोकेशन का पता चल गया है। रिपोर्ट के अनुसार, रंधावा कनाडा के ओंटारियो प्रांत में छिपा हुआ है। इसके बावजूद उसका प्रत्यर्पण (extradition) अब तक संभव नहीं हो पाया है।

डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को प्रत्यर्पण के लिए केस भेजा

पुलिस ने बताया कि भारत सरकार के माध्यम से कनाडा के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को रंधावा के प्रत्यर्पण के लिए केस भेजा गया था, लेकिन दस्तावेजों में तकनीकी आपत्तियों के चलते फाइल वापस भेज दी गई। अब इन आपत्तियों को दूर करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें समय लग सकता है।

आकांक्ष के पिता ने दो साल पहले अदालत में याचिका दायर कर रंधावा की गिरफ्तारी की मांग की थी। अदालत ने चंडीगढ़ पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे। इसी के जवाब में पुलिस ने अब अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

वारदात के दो महीने बाद ही अदालत ने रंधावा को भगोड़ा घोषित कर दिया था, और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 174A के तहत एक और एफआईआर दर्ज की गई थी। पुलिस ने अब इसी एफआईआर में अनट्रेस रिपोर्ट दाखिल की है।

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