चंडीगढ़ कोर्ट में बयानों से मुकरी लड़की आरोपी आर्यन बरी: 6 माह रहा जेल, मां ने कहा किडनैप किया, पीड़िता बोली गई सहेली के घर – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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किडनैपिंग केस में बयानों से मुकरी लड़की चंडीगढ़ कोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। 

चंडीगढ़ जिला अदालत में किडनैपिंग केस में पीड़ित लड़की अपने बयानों से मुकर गई, जिसके बाद अदालत ने सबूतों के अभाव में आरोपी आर्यन को बरी कर दिया। पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि आर्यन ने उसे किडनैप नहीं किया, वह तो अपनी सहेली के घर गई थी, जबकि पीड़ित

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वहीं, आर्यन के वकील हिमांशु राजपाल ने कहा कि मां ने जो पुलिस को शिकायत दी थी वह झूठी थी क्योंकि जिस लड़की को किडनैप करने का आरोप आर्यन पर लगाया गया था, वह लड़की तो अपने बयानों से मुकर गई और उसने मेडिकल भी करवाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया गया था कि आर्यन ने होटल में ले जाकर लड़की से गलत काम किया, लेकिन यह भी साबित नहीं हो पाया। मौके का गवाह बनाए गए कॉन्स्टेबल सुनील भी गवाही देने के लिए कोर्ट में नहीं पहुंचा।

वकील हिमांशु राजपाल।

11 फरवरी 2022 को हुई एफआईआर

चंडीगढ़ सेक्टर 31 थाना पुलिस को एक महिला द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसकी नाबालिग बेटी को एक लड़का बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा 363 (अपहरण) के तहत 11 फरवरी 2022 को मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता की मां ने बताया कि वह जीरकपुर की एक आईटी कंपनी में काम करती हैं। 10 फरवरी की दोपहर करीब 2:30 बजे उसकी बेटी खुशी बिना किसी को बताए घर से चली गई थी। शाम को जब वह काम से लौटकर आई, तो उसकी मां ने बताया कि खुशी दोपहर में घर से निकल गई है।

शुरुआती जांच में लड़की के अपहरण की आशंका जताई गई। जांच अधिकारी एएसआई बलबीर सिंह की टीम ने मामले की जांच के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए और मौके का नक्शा तैयार किया।

पार्क से लड़की को किया बरामद

पुलिस ने एफआईआर में लिखा कि 12 फरवरी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सेक्टर-44 स्थित एक पार्क से नाबालिग लड़की को बरामद किया। वह युवक आर्यन, गांव बुड़ैल, सेक्टर 45 चंडीगढ़ के कब्जे में थी। शिनाख्त के बाद आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया गया और लड़की को जांच अधिकारी कुलविंदर कौर की निगरानी में मेडिकल जांच के लिए जीएमसीएच-32 अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता ने आंतरिक जांच करवाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद लड़की को महिला बाल सुरक्षा गृह, सेक्टर 24 में भर्ती कराया गया। जांच के दौरान आरोपी आर्यन को मेडिकल जांच के बाद जेल में भेज दिया गया। इसके बाद पुलिस ने कहा कि जांच में सामने आया कि आरोपी ने लड़की को सेक्टर 45 स्थित होटल में ले गया था। इस आधार पर धारा 366 (अपहरण कर विवाह या शारीरिक संबंध बनाने के इरादे से ले जाना) को भी केस में जोड़ा गया।

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