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चंडीगढ़. पंजाब एवम हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अब कुत्ते पालना आसान काम नहीं होगा. चंडीगढ़ प्रशासन ने इसके लिए अब नियम तय किए हैं और बाइलॉज को अधिसूचित कर दिया है.चंडीगढ़ में प्रशासन ने पेट एंड कम्युनिटी डॉग बायलॉज की अधिसूचना जारी कर दी है. अगर रजिस्टर्ड कुत्ता खुले में शौच करता है तो मालिक पर 10 हजार रुपए जुर्माना होगा.
अगर कुत्ते के साथ बुरे व्यवहार की शिकायत मिलती है तो एक टीम घर जाएगी और सुबूत इकठ्ठा करेगी. अगर शिकायत सही पाई जाती है तो कुत्ते को सीज किया जा सकता है, क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के तहत मालिक पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माना भी लगाया का सकता है.
दरअसल, नगर निगम ने घर के साइज के हिसाब से कुत्तों को पालने की संख्या भी तय कर दी है. पांच मरले तक के घर में सिर्फ एक कुत्ता रखा जा सकता है और अगर 5 मरले के घर में तीन फ्लोर हैं और उनमें अलग-अलग परिवार रहते हैं तो वह अलग-अलग एक-एक कुत्ता रख सकते हैं . 10 मरले तक के घर के मालिक दो कुत्ते पाल सकते हैं जबकि 12 मरले तक के घर के मालिक तीन कुत्ते पाल सकते हैं. एक कनाल तक के घर में चार कुत्ते पाले जा सकते हैं.
हालांकि, हर कुत्ते का चंडीगढ़ नगर निगम में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. एक डॉग का पंजीकरण शुल्क 500 रुपए लगेगा. हर पांच साल बाद 50 रुपए नवीनीकरण के देने होगे. रजिस्टर्ड कुत्ते के गले में मेटल का टोकन और पट्टा लगाना भी जरूरी है. रजिस्ट्रेशन के बिना पाए जाने पर डॉग को नगर निगम जब्त (इंपाउंड) कर सकती है.
चंडीगढ़ के इन इलाकों में कुत्ते ले जाने पर मनाही
अगर एक घर में अलग-अलग फ्लोर पर एक से ज्यादा परिवार रहते हैं, तो प्रत्येक परिवार के लिए तय सीमा के अनुसार अलग-अलग पंजीकरण करवाना होगा. प्रशासन ने शहर में कुछ ऐसी जगह भी तय कर दी हैं जहां पालतू कुत्ते नहीं ले जाए जा सकते. इसमें चंडीगढ़ में सुखना लेक, रोज गार्डन, शांति कुंज, लेजर वैली, मिनी रोज गार्डन, टेरेस गार्डन, शिवालिक गार्डन, बोटेनिकल गार्डन और एम.सी. द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक स्थानों व पार्कों में कुत्तों को ले जाने पर पाबंदी रहेगी. गलियों में घूमने वाले कुत्तों को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं.
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