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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नारनौल के कोर्ट ने जून 2020 में महेंद्रगढ़ में हुई गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी सोहली निवासी कुलदीप को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी कुलदीप को गैर इरादतन हत्या के मामले में धारा 304(I) आईपीसी के तहत 10 वर्ष कठोर कारावास और आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे न भरने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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गैर इरादतन हत्या का मामला: कोर्ट ने दोषी को सुनाई 10 साल के कठोर कारावास की सजा, लगाया जुर्माना



