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गैंगस्टर लॉरेंस ऑक्स एक्ट से जुड़े केस में बरी। (फाइल फोटो)
पंजाब की मोहाली अदालत ने गुजरात की जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस व उसके तीन साथियों को तीन साल पुराने आर्म्स एक्ट से जुड़े मामले में बरी कर दिया है। जबकि अदालत ने एक आरोपी को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना
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लॉरेंस बिश्नोई की ओर से पेश हुए वकील करण सौफत ने कहा, “लॉरेंस बिश्नोई, असीम उर्फ हशम बाबा, दीपक, विक्रम सिंह उर्फ विक्की और सोनू के खिलाफ 2022 में सोहाना पुलिस स्टेशन में आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
हालांकि, अभियोजन पक्ष बिश्नोई, असीम, दीपक और विक्रम के खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। केवल सोनू को आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया है।
जांच अधिकारी गवाही पूरी नहीं कर पाए
बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि जांच अधिकारी अदालत में अपनी गवाही पूरी नहीं कर पाए, जिससे उनका आंशिक बयान सबूत के तौर पर अस्वीकार्य हो गया। बाद में, अभियोजन पक्ष ने बरामदगी के गवाहों में से एक एसआई दीपक सिंह से पूछताछ की, जिन्होंने पुष्टि की कि सोनू से हथियार और कारतूस बरामद किए गए थे।
मोहाली अदालत ने लॉरेंस को ऑर्म्स एक्ट मामले में बरी किया है।
हिरासत में किए खुलासे को नहीं माना जरूरी
केस रिकॉर्ड के अनुसार, सोनू को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था, और पुलिस हिरासत के दौरान उसके खुलासे के आधार पर, दीपक पुंडीर उर्फ दीपू को नामजद किया गया और गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, दीपक से पूछताछ के दौरान, बिक्रमजीत सिंह का भी नाम लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
लॉरेंस बिश्नोई ने हिरासत में पूछताछ के दौरान असीम उर्फ हाशम बाबा का नाम लेते हुए एक खुलासे का बयान दिया। हालाँकि, अदालत ने माना कि पुलिस हिरासत में दिए गए खुलासे तब तक स्वीकार्य सबूत नहीं माने जा सकते जब तक कि उनसे कानून के अनुसार बरामदगी का पता न चले।

ऐसे सामने आया था मामला
यह 19 नवंबर, 2022 का है, जब एएसआई गुरप्रताप सिंह अपनी पुलिस टीम के साथ सीजीसी कॉलेज के पास गश्त कर रहे थे, तभी उन्हें शाम करीब 4:30 बजे सूचना मिली कि सोनू, जो कि गाँव सोरगढ़ी, शास्त्री नगर, जिला मेरठ (उत्तर प्रदेश) का निवासी है और पंजाब, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में डकैती के कई मामलों में वांछित है,
लांडरां की ओर जा रहा है। इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए, पुलिस ने उसे टीडीआई सिटी के पास रोका और उसके पास से एक बैग बरामद किया जिसमें .32 बोर की चार पिस्तौल, .315 बोर की एक पिस्तौल, .32 बोर के 10 कारतूस और .315 बोर के 5 कारतूस थे।
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गैंगस्टर लॉरेंस समेत तीन लोग आर्म्स एक्ट केस में बरी: मोहाली अदालत का फैसला, तीन साल पुराना है केस, पुलिस की कहानी पड़ी कमजोर – Chandigarh News
