पुलिस ने बताया कि आरोप है कि प्रोफेसर ने अपनी कार में लिफ्ट देकर कथित रूप से घटना को अंजाम दिया।
35 वर्षीय महिला प्रोफेसर ने अपनी शिकायत में बताया कि कथित घटना बृहस्पतिवार को तब हुई जब पिछले एक हफ्ते से ‘युवा महोत्सव’ की तैयारी की जा रही थी। महिला शाम साढ़े सात बजे पूर्वाभ्यास के बाद अपने घर के लिए निकली।
पुलिस को दी अपनी शिकायत में महिला ने आरोप कहा, “ मेरी कार पूर्वाभ्यास कक्ष से थोड़ी दूर पार्किंग में खड़ी थी। पूर्वाभ्यास के बाद, प्रोफेसर रवि देसवाल ने मुझे पार्किंग तक छोड़ने के लिए अपनी कार में लिफ्ट की पेशकश की।”
उन्होंने आरोप लगाया, “कार में बैठने के तुरंत बाद उसने मुझे अनुचित तरीके से छुआ और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। मैं उसकी कार से बाहर आ गई और शोर मचाया। जब छात्र और अन्य लोग वहां एकत्र हुए, तो वह अपनी कार से भाग गए।”
बृहस्पतिवार देर रात शिकायत मिलने के बाद सेक्टर 9 ए थाने के प्रोफेसर रवि देसवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354-ए (यौन उत्पीड़न) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
पुलिस ने कहा कि मेडिकल जांच के बाद शुक्रवार को महिला दंड प्रक्रिया संहिता की (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए शहर की एक अदालत में पेश हुई। बताया जाता है कि वहां उसने अपना दावा दोहराया।
सेक्टर 9ए के थाने के प्रभारी (एसएचओ) मनोज कुमार ने कहा, “ हम मामले की हर पहलू से जांच कर रहे हैं और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।”
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