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गुरुग्राम एक्सप्रेसवे टावर्स बायर्स एसोसिएशन के अलॉटियों ने सिविल लाइंस स्थित हरेरा कार्यालय के पास एक्सप्रेसवे टावर्स सेक्टर -109 को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। 11 जुलाई को डीटीसीपी कार्यालय ने बिल्डर के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए, क्योंकि बिल्डर ने अलॉटियों की यूनिटों को खुले बाजार में धोखाधड़ी से बेच दिया, जबकि बिल्डर ओशन सेवन प्राइवेट लिमिटेड का डीटीसीपी लाइसेंस निलंबित था। एक्सप्रेसवे टावर्स सेक्टर 109 के अलॉटी ने बताया कि उन्हें साल 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ड्रॉ के जरिए अलॉटमेंट मिला था। हाल में बिल्डर ने धोखाधड़ी से ड्रॉ में अलॉट किए गए यूनिटों की बिक्री शुरू कर दी है और पिछले हफ्ते दो मामलों में यूनिटों को 55-60 लाख रुपये में खुले बाजार में बेच दिया गया जबकि डीटीसीपी के निलंबन आदेश और हरेरा द्वारा थर्ड पार्टी राइट्स लागू थे। ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के 3000 खरीदारों का भविष्य अंधेरे में है और वे मुख्यमंत्री कार्यालय, हरेरा और डीटीसीपी के चक्कर काट रहे हैं। चार जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में खरीदारों को आश्वस्त किया कि बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व डीटीसीपी टीएल सत्यप्रकाश ने फरवरी 2023 में रेरा को बिल्डर के अकाउंट्स की फॉरेंसिक ऑडिट कराने को कहा था, क्योंकि बिल्डर ने फंड की कमी का हवाला दिया था। अलॉटियों से 95 फीसदी से अधिक भुगतान पहले ही वसूल लिया गया था।
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गुरुग्राम में ओएसबी एक्सप्रेसवे टावर्स के खरीदारों ने किया प्रदर्शन