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नई दिल्ली. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) की ओर से दाखिल पैरोल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही हरियाणा सरकार को इस मामले को लेकर फैसला लेने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका पर हरियाणा सरकार की कंपिटेंट अथॉरिटी नियमों के आधार पर फैसला ले.
बता दें कि SGPC ने हाईकोर्ट में याचिका देकर राम रहीम की बार-बार मिलने वाली पैरोल पर आपत्ति जताई थी. साथ ही इसका विरोध किया था. अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए SGPC की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में कंपिटेंट अथॉरिटी के नियमों के आधार पर फैसला ले.
ये है पूरा मामला…
डेरा मुखी गुरमीत सिंह राम रहीम की पैरोल के खिलाफ एसजीपीसी ने पिछले साल याचिका दाखिल की हुई थी. याचिका में कहा था कि हरियाणा सरकार राम रहीम को राजनीतिक कारणों से बार बार पैरोल दे रही है. जबकि राम रहीम के खिलाफ जघन्य मामले हैं. इसके बाद 29 फरवरी 2024 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना राम रहीम को पैरोल या फरलो नहीं दी जाए. इसके बाद राम रहीम ने जून 2024 में एक एप्लीकेशन दाखिल कर इस आदेश को मोडिफाई करने की मांग की थी. तब से सुनवाई का दौर जारी था. कल ये मामला चीफ जस्टिस की बेंच में सुनवाई के बाद सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुना दिया.
अब तक 8 बार मिल चुकी है पैरोल
हत्या, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के आरोप में जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम सिंह को अब तक 8 बार पैरोल मिल चुकी है. इसी साल के जनवरी महीने में 50 दिन की पैरोल गुरमीत राम रहीम सिंह को मिली थी. बता दें कि अब तक गुरमीत राम रहीम को 8 बार पैरोल मिल चुकी है. इसी बात को लेकर एसजीपीसी ने अपनी याचिका दाखिल की थी. अब इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.
FIRST PUBLISHED : August 9, 2024, 20:23 IST
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