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खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य : डॉ. चहल Latest Haryana News

खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य : डॉ. चहल  Latest Haryana News

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संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार

Updated Tue, 18 Feb 2025 12:52 AM IST

It is mandatory for those who trade in food products to obtain a license



हिसार। कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड की ओर से खाद्य पदार्थ बनाने एवं बेचने वाले दुकानदारों के लिए गुज्जर धर्मशाला में ट्रेनिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 100 दुकानदारों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ. पवन चहल मुख्य अतिथि थे। ट्रेनिंग में खाद्य पदार्थ प्रतिष्ठानों के संचालकों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और उच्च गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बेचने व रखने संबंधित जानकारी दी गई। डॉ. चहल ने दुकानदारों को बताया की खाद्य पदार्थों का व्यापार करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस बनवाने के लिए होने वाले किसी भी तरह के फ्रॉड से सचेत रहें। कोई फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाने का कार्य करता है तो उसकी सूचना तुरंत विभाग को करें। इस अवसर पर कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन एडवाइजरी की और से जसपाल सिंह राणा ने भी दुकानदारों को जागरूक किया।

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