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कोरोना के मरीज से एंबुलेंस चालक ने किया बलात्कार, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा – India TV Hindi Politics & News

कोरोना के मरीज से एंबुलेंस चालक ने किया बलात्कार, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा – India TV Hindi Politics & News

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Image Source : PTI/ANI
सांकेतिक फोटो।

केरल राज्य के पथनमथिट्टा जिले की एक कोर्ट ने साल 2020 में कोरोना संक्रमण से पीड़ित एक मरीज से दुष्कर्म के मामले में दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी शख्स एंबुलेंस का ड्राइवर था और उसने मरीज के साथ तब बलात्कार किया जब उसे कोविड सेंटर लाया जा रहा था। अब कोर्ट ने दोषी शख्स को आजीवन कारावास की सजा दी है और इसके साथ ही उसपर 2,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।

क्या है पूरी घटना?

दरअसल, कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीज के साथ बलात्कार की ये घटना 5 सितंबर 2020 की है। गौरतलब है कि उस वक्त पूरे देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा था। 19 साल की एक कोविड पेशेंट को प्राथमिक उपचार केंद्र ले जाया जा रहा था। पीड़िता को अडूर जनरल हॉस्पिटल से पंडालम स्थित कोविड सेंटर लाया जा रहा था। इसी दौरान आधी रात को उसके साथ बलात्कार किया गया।

कैसे हुआ घटना का खुलासा?

अडूर जनरल हॉस्पिटल से पंडालम के कोविड सेंटर में लाते वक्त अरनमुला के एक सुनसान इलाके में कोरोना मरीज के साथ एंबुलेंस चालक द्वारा बलात्कार किया गया। दरअसल, पीड़िता ने उपचार केन्द्र पहुंचने के बाद डॉक्टरों को इस घटना के बारे में बताया। तब इस घटना का खुलासा हुआ। इस घटना के कारण पूरे राज्य में काफी हंगामा हुआ था। स्वास्थ्य अधिकारियों की इसलिए आलोचना की गई क्योंकि उन्होंने एंबुलेंस में  अकेली महिला मरीज को भेज दिया।

कोर्ट ने दी कड़ी सजा

इस पूरे मामले में कोर्ट ने राज्य के कयामकुलम क्षेत्र के रहने वाले 29 साल के नौफाल को दोषी ठहराया था। पथनमथिट्टा मुख्य सत्र न्यायालय दोषी की सजा की अवधि तय की और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के ऊपर 2,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। (इनपुट: भाषा)

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