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कल से लागू होने जा रहा टैक्स रिफॉर्म, इससे पहले जानें क्या है GST और क्यों यह है जरूरी? Business News & Hub

कल से लागू होने जा रहा टैक्स रिफॉर्म, इससे पहले जानें क्या है GST और क्यों यह है जरूरी? Business News & Hub

Goods and Service Tax: जीएसटी काउंसिल की हाल ही में हुई बैठक में कई अहम बदलाव लागू किए गए. इससे टैक्स सिस्टम पहले से कहीं अधिक आसान, पारदर्शी बन गया है. जीएसटी रिफार्म्स के साथ कई चीजों के सस्ते हो जाने की भी उम्मीद जताई जा रही है. आपको बता दें कि फ्रांस दुनिया का पहला देश है, जहां  1954 में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था. आज यह दुनिसाभर के 160 से अधिक देशों में लागू है. भारत में यह साल 2017 में लागू हुआ था.

साल 2000 की रखा गया था जीएसटी का प्रस्ताव

साल 2000 की शुरुआत में सबसे पहले जीएसटी का प्रस्ताव पेश हुआ था. उस वक्त अटल विहारी बाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे. उनकी देखरेख में एक समिति का गठन किया गया, जिसे जीएसटी का खाका तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई. इसके बाद लगभग 16-17 सालों तक इस पर लंबी चर्चा हुए. 2016 में संसद ने इसे पारित कर दिया. फिर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया. आखिरकार 1 जुलाई, 2017 पूरे देश में इसे लागू कर दिया गया. उस दौरान इसे ‘वन नेशन, वन टैक्स’ का नाम दिया गया. 

भारत में क्यों लागू हुआ जीएसटी और इसके फायदे?

इसका मकसद वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी जैसे कई इनडायरेक्ट टैक्स को यूनिफाइड टैक्स सिस्टम के साथ रिप्लेस करना था. साथ ही उपभोक्ताओं पर टैक्स के बोझ को कम करना और टैक्स सिस्टम को आसान बनाना भी था. जीएसटी का देश में लागू होना स्वतंत्रता के बाद से टैक्स सिस्टम में हुआ सबसे बड़ा सुधार था. पहले फोर टियर- 5 परसेंट, 12 परसेंट, 18 परसेंट, 28 परसेंट टैक्स स्ट्रक्चर था, जिसे हाल ही में हुए जीएसटी सुधार के बाद घटाकर टू टियर- 5 परसेंट और 18 परसेंट कर दिया गया है.

कुल मिलाकर जीएसटी को लरगू करने का मकसद कई अलग-अलग टैक्स से देश की जनता को छुटकारा दिलाते हुए एक यूनिफाइड टैक्स लागू करना था. इससे पूरे देश में एक जैसा नियम लागू होने के चलते कारोबार आसान हुआ. चूंकि यह डिजिटल बेस्ड एक ऑनलाइन टैक्स सिस्टम है इसलिए अधिक पारदर्शी होने की वजह से टैक्स चोरी पर भी रोक लगी. इससे सरकार की भी कमाई बढ़ी. 

कल से लागू होने जा रहा जीएसटी रिफॉर्म

भारत के इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव कल 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है. इसके तहत टैक्स सिस्टम को आसान बनाते हुए दो स्लैब  जारी किए गए हैं- 5 परसेंट और 18 परसेंट. इसके तहत, तंबाकू, सिगरेट, एरेटेड ड्रिंक्स जैसे सिन गुड्स पर 40 परसेंट की दर से टैक्स लगाया गया है.

इसके तहत कई घरेलू सामान जो पहले 12 परसेंट टैक्स स्लैब के तहत आते हैं, उन्हें 5 परसेंट वाले स्लैब के तहत लाया जाएगा. इससे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली कई जरूरी चीजें सस्ती हो जाएंगी जैसे कि शैंपू, साबुन, टूथपेस्ट, बेबी प्रोडक्टस, डेयरी प्रोडक्ट्स. इसके अलावा, जीएसटी 2.0 के तहत लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पर लगने वाले 18 परसेंट जीएसटी को भी खत्म कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित हो सके.

जीएसटी में सुधार से ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी बड़ा फायदा होगा. 1200cc से कम इंजन वाली छोटे कारों पर 28 परसेंट जीएसटी घटकर 18 परसेंट हो जाएगा. इसके चलते, टू-व्हीलर्स का भी रेट कम होगा. हालांकि, लग्जरी कारों को कोई राहत नहीं दी गई है.  

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Source: https://www.abplive.com/business/new-tax-system-is-going-to-be-implemented-from-tomorrow-before-that-know-what-is-gst-and-why-is-it-important-3016236

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