एक जुलाई से 19 तरह के प्लास्टिक पर रोक


हिसार। प्रदेश में एक जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर पूर्ण रूण से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।
बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से इसी वर्ष 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार 1 एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन व उपयोग पर रोक रहेगी।
सिंगल यूज प्लास्टिक की इन आइटम पर लगाया प्रतिबंध
सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर यह प्रतिबंध लागू होगा।
ये होगी जुर्माना राशि
100 ग्राम तक 500 रुपये
101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये
501 ग्राम से एक किलोग्राम तक 3 हजार रुपये
1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10 हजार रुपये
5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये
10 किलोग्राम से ज्यादा पर 25 हजार रुपये
पहले पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से था प्रतिबंध, अब दी थोड़ी राहत
इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। मगर इस नई अधिसूचना में प्रदेश सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए सिर्फ 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन को ही एक जुलाई से प्रतिबंधित किया है। हालांकि 31 दिसंबर के बाद 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर रोक लग जाएगी।
इन अधिकारियों को सौंपी कार्रवाई की जिम्मेदारी
– जिला मजिस्ट्रेट
– नगर निगम आयुक्त
– जिला नगरपालिका आयुक्त
– अपर आयुक्त
– जिला विकास पंचायत अधिकारी
– उपमंडल मजिस्ट्रेट
– नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी
– नगरपालिका समिति सचिव
– नगर निगम सहायक आयुक्त
– जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता
– जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
– सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक
– जिला नगर योजनाकार
– संपदा अधिकारी एचएसवीपी
– खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी
– तहसीलदार
– नायब तहसीलदार
– क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
व्यापारी बोले-प्रतिबंध लगाने से पहले विकल्प दे सरकार
प्रदेश सरकार के इस फैसले से जिले के व्यापारियों में काफी रोष है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ व्यापारियों ने कहा कि सरकार को पहले इन्हें विकल्प तैयार करने चाहिए, उसके बाद ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। व्यापारियों की मानें तो सरकार के इस फैसले से इन आइटम का निर्माण करने, विक्रय करने वालों के साथ-साथ इनका इस्तेमाल करने वाले भी काफी प्रभावित होंगे।
पर्यावरण को होगा फायदा : पर्यावरण विशेषज्ञ नरसीराम बिश्नोई के अनुसार भले ही सरकार ने यह फैसला काफी देर से लिया, लेकिन इस फैसले से पर्यावरण को काफी फायदा होगा। क्योंकि अगर सूखे कचरे की बात की जाए तो उसमें पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक काफी मात्रा में होता है, जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार के इस फैसले से सूखे कचरे में कमी आएगी। हालांकि इस तरह से परिणाम के लिए कम से कम एक-दो साल तक इंतजार करना होगा।
1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों पर पूरी तरह बैन लग जाएगा, जिसमें 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन भी शामिल हैं। – सुनील श्योराण, वैज्ञानिक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

हिसार। प्रदेश में एक जुलाई से 19 तरह के सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर पूर्ण रूण से प्रतिबंध रहेगा। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर 500 से 25 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है।

बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से इसी वर्ष 25 फरवरी को अधिसूचना जारी की गई थी। इस अधिसूचना के अनुसार 1 एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों व 75 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन के विनिर्माण, विक्रय, वितरण भंडारण, परिवहन व उपयोग पर रोक रहेगी।

सिंगल यूज प्लास्टिक की इन आइटम पर लगाया प्रतिबंध

सिंगल यूज प्लास्टिक के बने ईयर बड, बैलून स्टिक, झंडे, लॉलीपॉप की स्टिक, आइसक्रीम की स्टिक, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे सहित मिठाई के डिब्बे पर लगने वाली पन्नी, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट, थर्मोकॉल का सजावटी सामान, पीवीसी बैनर व 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर यह प्रतिबंध लागू होगा।

ये होगी जुर्माना राशि

100 ग्राम तक 500 रुपये

101 से 500 ग्राम तक 1500 रुपये

501 ग्राम से एक किलोग्राम तक 3 हजार रुपये

1.1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम तक 10 हजार रुपये

5.1 किलोग्राम से 10 किलोग्राम तक 20 हजार रुपये

10 किलोग्राम से ज्यादा पर 25 हजार रुपये

पहले पॉलिथीन पर पूर्ण रूप से था प्रतिबंध, अब दी थोड़ी राहत

इस अधिसूचना के जारी होने से पहले तक प्रदेश सरकार ने पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाई हुई थी। मगर इस नई अधिसूचना में प्रदेश सरकार ने थोड़ी राहत देते हुए सिर्फ 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन को ही एक जुलाई से प्रतिबंधित किया है। हालांकि 31 दिसंबर के बाद 120 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन पर रोक लग जाएगी।

इन अधिकारियों को सौंपी कार्रवाई की जिम्मेदारी

– जिला मजिस्ट्रेट

– नगर निगम आयुक्त

– जिला नगरपालिका आयुक्त

– अपर आयुक्त

– जिला विकास पंचायत अधिकारी

– उपमंडल मजिस्ट्रेट

– नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी

– नगरपालिका समिति सचिव

– नगर निगम सहायक आयुक्त

– जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता

– जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक

– सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक

– जिला नगर योजनाकार

– संपदा अधिकारी एचएसवीपी

– खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी

– तहसीलदार

– नायब तहसीलदार

– क्षेत्रीय अधिकारी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

व्यापारी बोले-प्रतिबंध लगाने से पहले विकल्प दे सरकार

प्रदेश सरकार के इस फैसले से जिले के व्यापारियों में काफी रोष है। नाम न छापने की शर्त पर कुछ व्यापारियों ने कहा कि सरकार को पहले इन्हें विकल्प तैयार करने चाहिए, उसके बाद ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना चाहिए। व्यापारियों की मानें तो सरकार के इस फैसले से इन आइटम का निर्माण करने, विक्रय करने वालों के साथ-साथ इनका इस्तेमाल करने वाले भी काफी प्रभावित होंगे।

पर्यावरण को होगा फायदा : पर्यावरण विशेषज्ञ नरसीराम बिश्नोई के अनुसार भले ही सरकार ने यह फैसला काफी देर से लिया, लेकिन इस फैसले से पर्यावरण को काफी फायदा होगा। क्योंकि अगर सूखे कचरे की बात की जाए तो उसमें पॉलिथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक काफी मात्रा में होता है, जो पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। सरकार के इस फैसले से सूखे कचरे में कमी आएगी। हालांकि इस तरह से परिणाम के लिए कम से कम एक-दो साल तक इंतजार करना होगा।

1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक की 19 आइटमों पर पूरी तरह बैन लग जाएगा, जिसमें 75 माइक्रॉन तक के पॉलिथीन भी शामिल हैं। – सुनील श्योराण, वैज्ञानिक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

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