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ईपीएफ खाताधारकों को होली से पहले मिलेगी सौगात, प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी! Business News & Hub

ईपीएफ खाताधारकों को होली से पहले मिलेगी सौगात, प्रॉविडेंट फंड पर ब्याज दरें बढ़ाने की तैयारी! Business News & Hub

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EPF Rate Hike: होली से पहले करीब 7 करोड़ ईपीएफ खाताधारकों को बड़ी सौगात मिल सकती है. एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक 28 फरवरी 2025 को होने के आसार हैं जिसमें वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफ पर 8.25 फीसदी ब्याज देने पर मुहर लगाई जा सकती है. इसके पहले वित्त वर्ष 2023-24 में भी एम्पलॉय पर प्राविडेंट फंड पर 8.25 फीसदी ब्याज दिया गया था. 

एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन के इंवेस्टमेंट फाइनेंस और ऑडिट कमिटी की अगले हफ्ते बैठक होने वाली है जिसमें मौजूदा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफओ के इनकम और खर्च पर विचार किया जाएगा. इसी बैठक में एम्पलॉय प्राविडेंट फंड पर कितना ब्याज दिया जाए ये तय किया जाए और फिर ब्याज दर पर आखिरी मुहर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में लगाई जाएगी. सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में ब्याज दर तय होने के बाद वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. 

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ईपीएफ खाताधारकों को 8.25 फीसदी, 2022-23 में 8.15 फीसदी और 2021-22 में 8.10 फीसदी की दर से ब्याज मिला था. ये माना जा रहा है कि मौजूदा वित्त वर्ष में ईपीएफओ को अपने निवेश पर शानदार रिटर्न हासिल हुआ है. वहीं प्रॉविडेंट फंड क्लेम सेटलमेंट के मामले में ईपीएफओ ने इतिहास रच दिया है. वित्त वर्ष 2024-25 में एम्पलॉय प्राविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने 5 करोड़ से ज्यादा क्लेम सेटल किए हैं जो कि एक रिकॉर्ड है. वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने 2,05,932.49 करोड़ रुपये के 5.08 करोड़ क्लेम सेटल किए हैं जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में 1,82,838.28 करोड़ रुपये के 4.45 करोड़ सेटलमेंट से कहीं ज्यादा है. 

मौजूदा समय में ईपीएफओ के 7 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं. संगठित क्षेत्र खासतौर से निजी सेक्टर में नौकरी करने वालों के लिए ईपीएफओ के पास जमा पैसा सबसे बड़ी सोशल सिक्योरिटी स्कीम माना जाता है. प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने एक तय हिस्सा पीएफ के नाम पर कटता है. नियोक्ता की ओर से पीएफ में योगदान दिया जाता है. कर्मचारी नौकरी छूटने, घर बनाने या खरीदने, शादी-विवाह, बच्चों की पढ़ाई या रिटायरमेंट की स्थिति में पीएफ के पैसों की निकासी कर सकते हैं.

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