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चंडीगढ़ | पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रनइंदर सिंह को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिनमें उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें ईडी को उनके कथित विदेशी खातों और संपत्तियों
.
जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने 16 पन्नों के फैसले में कहा कि ईडी को ऐसे दस्तावेजों की जांच करने से कोई कानूनी रोक नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया ईडी वैधानिक संस्था है, उसे न्यायिक रिकॉर्ड की जांच करने का अधिकार है।
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ईडी कर पाएगी कैप्टन अमरिंदर की विदेशी संपत्तियों की जांच – Chandigarh News