Indian Pharma Stocks: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर फिर से एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने अब फार्मा सेक्टर पर 100 परसेंट टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है.यानी कि अब अमेरिका में आयात होने वाली ब्रांडेड और पेटेंटेड दवाओं पर 100 परसेंट टैरिफ लगाया जाएगा. राहत की बात यह है कि ट्रंप का यह नया फरमान उन कंपनियों पर लागू नहीं होगा, जिनकी पहले से ही अमेरिका में फैक्ट्री थी या जो इस वक्त दवाओं की फैक्ट्री बनाने के काम में लगे हुए हैं. ट्रंप की इस नई घोषणा के बाद शुक्रवार, 26 सितंबर को सन फार्मा लिमिटेड से लेकर अरबिंदो फार्मा लिमिटेड, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड, ल्यूपिन लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड जैसी भारतीय फार्मा कंपनियों के शेयर फोकस में रहेंगे. फार्मा सेक्टर पर ट्रंप का लगाया गया टैरिफ 1 अक्टूबर से लागू होगा.
लंबे समय से चल रही थी जांच
अमेरिकी वाणिज्य विभाग पिछले साल सितंबर से सेक्शन 232 के तहत नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए फार्मास्युटिकल सेक्टर की जांच कर रही थी. जांच के दायरे में सर्जिकल मास्क, N95 रेस्पिरेटर, दस्ताने, सिरिंज व सूई सहित अन्य चिकित्सा उपकरण भी शामिल थे. अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने कहा था, जांच के दायरे में डॉक्टरी पर्चे पर दी जाने वाली दवाई, बिना डॉक्टर के पर्चे वाली दवाई, बायोलॉजिक्स और दूसरी विशेष दवाएं शामिल नहीं होगी क्योंकि इनके आयातों की जांच एक अलग धारा 232 के तहत की जा रही है.
क्या है सेक्शन 232?
दरअसल, सेक्शन 232 के तहत जांच का मकसद उन चीजों के आयात को काबू में रखना है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है क्योंकि इनसे घरेलू इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचने की संभावना रहती है. टैरिफ लगाने से पहले यह जांच की जाती है कि क्या वाकई इन चीजों का आयात राष्ट्रीय सुरक्ष के लिए खतरा है. अगर हां, तो फिर टैरिफ लगाकर आयातकों का लागत बढ़ा दिया जाता है, जिसका असर सप्लाई चेन पर पड़ता है. इधर, पिछले एक महीने में निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2 परसेंट की गिरावट आई थी, जिनमें सिप्ला, डिवीज लैबोरेटरीज और अजंता फार्मा जैसे कंपनियां शामिल रहीं. इनके शेयरों में 5 परसेंट से लेकर 6 परसेंट की गिरावट आई है.
ये भी पढ़ें:
ट्रंप की मनमानी और अरबों की चपत… गिर रहे भारतीय आईटी कंपनियों के शेयर, TCS का हाल बेहाल
Source: https://www.abplive.com/business/these-pharma-stocks-will-be-in-focus-today-as-trump-announces-a-100-tariff-on-drug-imports-3018882


