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वॉशिंगटन DC6 मिनट पहले

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अमेरिका के गृह सुरक्षा विभाग (होम लैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट) ने शनिवार को 30 दिनों से ज्यादा तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों को सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहा है। अगर इन लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उन पर जुर्माना और जेल दोनों हो सकती है।
डिपार्टमेंट ने राष्ट्रपति ट्रम्प और होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम को टैग करते हुए X पर लिखा-

अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को फेडरल सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसका पालन न करना एक अपराध है, जिसके लिए जुर्माना और जेल दोनों हो सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प का अवैध विदेशियों के लिए साफ मैसेज है- तुरंत निकल जाओ और सेल्फ डिपोर्ट।

सेल्फ डिपोर्ट करो, US में कमाया पैसा अपने पास रखो होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने ‘अवैध विदेशियों को संदेश’ हेडलाइन से एक पोस्ट में अधिकारियों की मंजूरी के बिना रह रहे विदेशी नागरिकों से खुद को सेल्फ डिपोर्ट करने के लिए कहा है। इसमें ऐसा करने से होने वाले फायदों की लिस्ट भी दी गई है।
पोस्ट में कहा गया है, “सेल्फ डिपोर्ट सुरक्षित है। अपनी सुविधा के मुताबिक फ्लाइट चुनकर निकलें। अगर आप गैर-आपराधिक अवैध विदेशी के तौर पर सेल्फ डिपोर्ट कर रहे हैं, तो अमेरिका में कमाए धन को अपने पास रखें।

पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सेल्फ डिपोर्ट से भविष्य में वैध तरीके से अमेरिका आने के लिए मौके खुले रहेंगे। अलग कोई इंसान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो खुद को सेल्फ डिपोर्ट कर सके तो वो सब्सिडी वाली फ्लाइट यूज कर सकते हैं।
H-1बी वीजा वालों को सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ट्रम्प सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा असर उन लोगों र पड़ेगा जो H-1बी वीजा या स्टूडेंट परमिट पर अमेरिका में रहते हैं। ऐसे मामलों में जहां H-1बी वीजा वाला कोई व्यक्ति नौकरी खो देता है, लेकिन तय समय के भीतर अमेरिका नहीं छोड़ता है तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

86 हजार से 4.30 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है डिपार्टमेंट ने कहा कि वक्त रहते अधिकारियों को जानकारी न वाले विदेशियों की जैसी पहचान की जाएगी उन्हें तत्काल अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। अलग किसी को देश छोड़ने का लास्ट मैसेज मिला है और आप उसके बाद भी रुके रहे तो हर दिन 998 डॉलर (86 हजार रुपए) का जुर्माना लगेगा।
अगर आप दावा करने के बाद भी सेल्फ डिपोर्ट नहीं करते हैं तो 1000-5000 डॉलर (86 हजार से 4.30 लाख रुपए) का जुर्माना लगेगा। अगर सेल्फ डिपोर्ट करने में नाकाम रहते हैं, तो आपको जेल की सजा भी हो सकती है।
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अमेरिकी सरकार का विदेशी नागरिकों को अल्टिमेटम: 30 दिन से ज्यादा रहना है तो रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जुर्माना और जेल दोनों होगी