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अमृतपाल सिंह पर जेल में नशा करने के आरोप: वकील बोले- इन चीजों का कोई महत्व नहीं; NSA को SC में देंगे चुनौती – Punjab News Chandigarh News Updates

अमृतपाल सिंह पर जेल में नशा करने के आरोप:  वकील बोले- इन चीजों का कोई महत्व नहीं; NSA को SC में देंगे चुनौती – Punjab News Chandigarh News Updates

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अमृतपला सिंह के परिजन एनएसए को अब सुप्रीम कोर्ट में देंगे चुनौती

असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद खंडूर साहिब के सांसद अमृतपाल सिंह के साथियों ने पुलिस को बयान दिए हैं कि वह नशे का सेवन करते हैं। सूत्रों से पता चला है कि अजनाला अदालत में पुलिस द्वारा पेश किए गए चालान में इस बात का जिक्र हुआ है। अमृतपाल सिंह के साथी वर

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हालांकि, उनके वकील व कानूनी सलाहकार इमान सिंह खारा का कहना है कि तरनतारन उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। इस चुनाव में अकाली दल वारिस पंजाब भी चुनाव लड़ रही है। इस चक्कर में सब कुछ हो रहा है। वकील ने बताया कि जो बयान देने का दावा किया जा रहा है, उनका कोई महत्व नहीं है। यह बयान धारा 27 के तहत है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इनको चुनौती देने की जरूरत भी नहीं है।

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा है कि अमृतपाल सिंह पर जो तीसरी बार एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) लगी है, उसे हम सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं।

असम की जेल में बंद है अमृतपाल

खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत गिरफ्तार किया गया था। अमृतपाल को फिलहाल असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है। अमृतपाल सिंह अजनाला थाने पर हमला करने समेत कई एफआईआर में भी आरोपी हैं। जेल में रहते हुए अमृतपाल सिंह ने पंजाब के खडूर साहिब संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीता है। अमृतपाल सिंह ने कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को करीब 2 लाख वोटों के अंतर से हराया था। खडूर साहिब से जीत के बाद अमृतपाल को शपथ ग्रहण के लिए पैरोल मिली थी।

सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था मामला

अमृतपाल सिंह के निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंची थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि संविधान का अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता से संबंधित है, और इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति संसद की सीट भरने के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक वह भारत का नागरिक न हो। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि इसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं और जन प्रतिनिधित्व कानून में प्रावधान हैं।

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