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अमृतपाल सिंह के पैरोल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई: विंटर सेशन में शामिल होना चाहते हैं सांसद; पंजाब सरकार बोली- बाहर आए तो कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी – Chandigarh News Chandigarh News Updates

अमृतपाल सिंह के पैरोल पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई:  विंटर सेशन में शामिल होना चाहते हैं सांसद; पंजाब सरकार बोली- बाहर आए तो कानून-व्यवस्था बिगड़ेगी – Chandigarh News Chandigarh News Updates

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सांसद अमृतपाल सिंह की फाइल फोटो।

पंजाब के खडूर साहिब से खालिस्तान समर्थक सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के विंटर सेशन में शामिल होने के लिए पैरोल न देने के पंजाब सरकार के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। आज इस याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

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अमृतपाल सिंह की ओर से दाखिल याचिका में पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है। उनके वकीलों का कहना है कि संसद में शामिल होना आवश्यक है, ताकि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ और उससे जुड़ी अन्य समस्याओं पर वह चर्चा कर सकें। विंटर सेशन 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलने वाला है।

अमृतसर में मीडिया से बात करते सांसद अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह और अन्य।

अमृतपाल के पैरोल मामले में अब तक क्या क्या हुआ..

  • सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा: अमृतपाल सिंह ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा कि संसद में हाजिरी देना उनका संवैधानिक अधिकार है और राज्य में बाढ़ से जुड़े मुद्दे उठाने के लिए उनकी उपस्थिति जरूरी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और उन्हें कहा कि यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में उठाया जाए।
  • हाईकोर्ट ने सरकार से फैसला लेने को कहा: इसके बाद अमृतपाल सिंह के वकीलों ने हाईकोर्ट में अक्टूबर में याचिका दाखिल की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या अमृतपाल सिंह खुद संसद में बोलेंगे या केवल मौनदर्शक बने रहेंगे। अदालत ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि एक सप्ताह के भीतर पैरोल पर अंतिम निर्णय लें।
  • सरकार ने DC-SSP की रिपोर्ट पर पैरोल से इनकार किया: एक सप्ताह पूरा होने के बाद, पंजाब सरकार ने फैसला सुनाया कि अमृतपाल सिंह को पैरोल नहीं दी जाएगी। इस निर्णय का आधार DC और SSP की सुरक्षा रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में कहा गया कि पैरोल देने से संसद और राज्य में कानून-व्यवस्था बिगड़ सकती है। अब सरकार के इस फैसले पर फिर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी।
अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।

अमृतपाल सिंह को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखा गया है।

60 दिन की अनुपस्थिति का खतरा नियमों के मुताबिक, यदि कोई सांसद लगातार 60 दिन तक सदन की किसी भी बैठक में बिना अनुमति अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सांसद सदस्यता रद्द की जा सकती है। यही वजह है कि परिवार और कानूनी टीम ने इस मामले को अदालत में उठाया। लोकसभा की तरफ से भी इस मामले पर नजर रखने के लिए स्पेशल कमेटी बनाई गई है। कोर्ट की सुनवाई और अदालत में दायर अपील का परिणाम आने के बाद ही संसद में उनके हाजिरी की स्थिति स्पष्ट होगी।

NSA के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह इस समय NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कानून) के तहत डिब्रूगढ़ जेल, असम में बंद हैं। साल 2024 में उन्होंने जेल से चुनाव लड़ा और खडूर साहिब सीट से लगभग 2 लाख वोटों से जीतकर सांसद बने।

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