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नई दिल्ली1 मिनट पहले
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नेशनल पेमेंट स्कीम (NPS) के तहत मिलने वाले टैक्स बेनिफिट्स अब नई शुरू की गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में भी मिलेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने शुक्रवार (4 जुलाई) को अपने इस फैसले की घोषणा की है।
मिनिस्ट्री ने कहा कि यह कदम मौजूदा NPS स्ट्रक्चर के साथ समानता सुनिश्चित करेगा और UPS चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और इंसेंटिव प्रोवाइड करेगा।
फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा, ‘UPS को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने फैसला किया है कि NPS के तहत अवेलेबल टैक्स बेनेफिट्स कुछ जरूरी बदलावों के साथ UPS पर भी लागू होंगे, क्योंकि यह NPS के तहत एक ऑप्शन है।”
UPS चुनने वाले कर्मचारियों को टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा
मिनिस्ट्री ने कहा कि इस फैसले से NPS और UPS के बीच समानता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा UPS चुनने वाले कर्मचारियों को समान स्तर का टैक्स रिलीफ और सेविंग इंसेंटिव मिलेगा।
पिछले महीने यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था कि UPS के तहत आने वाले सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) के तहत मिलने वाले रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे।
सिंह ने कहा कि UPS के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब सेंट्रल सिविल सर्विसेज (नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत ग्रेच्युटी का पेमेंट) नियम 2021 के प्रावधानों के अनुसार रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी बेनिफिट के लिए एलिजिबल होंगे।
NPS में मिलने वाले टैक्स बेनिफिट, जो अब UPS में भी मिलेंगे
एम्प्लॉइज के लिए (सैलरीड इंडिविजुअल):
1. सेक्शन 80CCD(1):
- सैलरी की 10% तक कटौती (बेसिक + DA)।
- सेक्शन 80C के तहत ओवरऑल 1.5 लाख रुपए की लिमिट में शामिल।
2. सेक्शन 80CCD(1B):
- 50,000 रुपए तक का एडिशनल डिडक्शन (80C लिमिट के ऊपर)।
- NPS/UPS के लिए स्पेशल टैक्स-सेविंग का अवसर।
3. सेक्शन 80CCD(2):
- सैलरी के 10% तक एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पूरी तरह से कटौती योग्य है।
- कोई मोनेटरी लिमिट नहीं; 1.5 लाख रुपए और 50,000 रुपए से ज्यादा पर अवेलेबल।
रिटायरमेंट पर विड्रॉल (60 साल): टोटल कॉर्पस का 60% टैक्स-फ्री है। बचे हुए 40% का यूज एन्युटी खरीदने के लिए किया जाना चाहिए, जो इनकम स्लैब के अनुसार टैक्सेबल है (एन्युटी से मिलने वाली पेंशन टैक्सेबल है)।
पार्शियल विड्रॉल (रिटायरमेंट से पहले): खुद के कंट्रीब्यूशन का 25% तक टैक्स-फ्री है, जो कुछ शर्तों (जैसे-मेडिकल ट्रीटमेंट, हायर एजुकेशन, आदि) के अधीन है।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) क्या है?
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) एक नई पेंशन स्कीम है, जिसे केंद्र सरकार ने 24 जनवरी 2025 को नोटिफाई किया और यह 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई। यह योजना नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का एक ऑप्शन है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की तरह निश्चित पेंशन इनकम की गारंटी देती है।
केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल होने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया गया है। यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करती है।
UPS की पांच जरूरी बातें
एश्योर्ड पेंशन: कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद एवरेज बेसिक पे (पिछले 12 महीनों का एवरेज) का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह पेंशन कम से कम 25 साल की सर्विस के लिए है। 10 साल से कम सर्विस के लिए यह प्रोपोर्शनेट यानी आनुपातिक होगी।
एश्योर्ड फैमिली पेंशन: अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार को कर्मचारी की पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में तुरंत मिलेगा।
एश्योर्ड मिनिमम पेंशन: अगर कर्मचारी ने कम से कम 10 साल की सर्विस पूरी की है, तो उसे कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की मिनिमम पेंशन मिलेगी।
इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन: एश्योर्ड पेंशन, फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन में महंगाई के हिसाब से समय-समय पर बढ़ोतरी होगी।
ग्रेच्युटी: रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को एकमुश्त राशि मिलेगी, जो हर छह महीने की सर्विस के लिए मंथली सैलरी (Pay+DA) का 1/10वां हिस्सा होगी। यह राशि निश्चित पेंशन की राशि को प्रभावित नहीं करेगी।
Source: https://www.bhaskar.com/business/news/finance-ministry-said-unified-pension-scheme-to-have-same-tax-benefits-as-nps-135372124.html