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अब नौकरी जाने के एक दिन बाद निकालें 75% PF: पहले 2 महीने इंतजार करना पड़ता था; 25% राशि साल भर बेरोजगार रहने पर निकाल पाएंगे Business News & Hub

अब नौकरी जाने के एक दिन बाद निकालें 75% PF:  पहले 2 महीने इंतजार करना पड़ता था; 25% राशि साल भर बेरोजगार रहने पर निकाल पाएंगे Business News & Hub
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नई दिल्ली38 मिनट पहले

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अब कर्मचारी नौकरी नहीं रहने पर अगले दिन ही अपने PF अकाउंट से 75% राशि निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के लिए पहले की तरह 2 महीने तक इंतजार नहीं करना होगा। इसके अलावा 12 महीने तक बेरोजगार रहने पर आप PF अकाउंट से 100% राशि निकाल सकेंगे।

एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने 13 अक्टूबर को हुई सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की मीटिंग में यह फैसला लिया था। लेकिन नए नियमों में नौकरी जाने पर पर PF अकाउंट से पैसे निकालने की समय अवधी को लेकर कन्फ्यूजन था।

कई रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि नौकरी छूटने पर अब 12 महीने तक लगातार बेरोजगार रहने के बाद ही PF का पैसा निकाला जा सकेगा। इस भ्रम पर श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि 12 महीने की बेरोजगारी की शर्त को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, वह सही नहीं है।

नए नियमों के तहत अगर कोई सब्सक्राइबर (सदस्य) एक दिन भी बेरोजगार होता है, तो वह अपने PF बैलेंस का 75% हिस्सा तुरंत निकाल सकता है।

सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने X पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी।

सेंट्रल लेबर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने X पर पोस्ट शेयर कर जानकारी दी।

EPFO की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले…

1. अब 100% निकासी की सुविधा

EPFO ने पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर अब केवल तीन कैटेगरी में पार्शियल विड्रॉल के नियम बनाए हैं। जिसमें आवश्यक जरूरतें (बीमारी, शिक्षा, शादी), हाउसिंग जरूरतें (मकान से जुड़े खर्चे) और विशेष परिस्थितियां शामिल हैं। अब सदस्य अपने PF खाते में मौजूद पूरी राशि (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों हिस्सों समेत) निकाल सकेंगे।

पहले शिक्षा और शादी के लिए केवल 3 बार निकासी की अनुमति थी, लेकिन अब शिक्षा के लिए 10 बार और शादी के लिए 5 बार निकासी की जा सकती है। इसके अलावा, मिनिमम सर्विस पीरियड यानी न्यूनतम सेवा अवधि को भी घटाकर 12 महीने कर दिया गया है, जो पहले अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग थी।

2. बिना कारण बताए निकासी

पहले विशेष परिस्थितियों (जैसे प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी, महामारी) में निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था, जिसके चलते कई बार क्लेम खारिज हो जाते थे। अब इस झंझट से छुटकारा मिल गया है। सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में बिना कोई कारण बताए निकासी की सुविधा मिलेगी।

3. 25% मिनिमम बैलेंस जरूरी

EPFO ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सदस्यों के खाते में हमेशा 25% राशि मिनिमम बैलेंस के तौर पर रहे। इससे सदस्यों को 8.25% की ब्याज दर और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा मिलता रहेगा, जिससे रिटायरमेंट के लिए अच्छा-खासा फंड तैयार हो सकेगा।

4. ऑटो सेटलमेंट प्रोसेस आसान

नए नियमों के तहत कोई दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी। निकासी की प्रोसेस को पूरी तरह ऑटोमैटिक करने की तैयारी है, जिससे क्लेम्स का निपटारा तेजी से होगा। साथ ही समय से पहले फाइनल सेटलमेंट की अवधि को 2 महीने से बढ़ाकर 12 महीने और पेंशन निकासी की अवधि को 2 महीने से 36 महीने कर दिया गया है। इससे सदस्य अपनी जरूरतों के लिए पैसा निकाल सकेंगे, वो भी अपने रिटायरमेंट फंड का यूज किए बिना।

5. विश्वास योजना: जुर्माने में राहत

EPFO ने पेंडिंग केसेस और जुर्माने को कम करने के लिए ‘विश्वास योजना’ शुरू की है। मई 2025 तक 2,406 करोड़ रुपए के जुर्माने और 6,000 से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग हैं। इस योजना के तहत अब देरी से PF जमा करने पर जुर्माने की दर को कम कर 1% प्रति माह कर दिया गया है।

2 महीने तक की देरी पर 0.25% और 4 महीने तक की देरी पर 0.50% का जुर्माना लगेगा। यह योजना 6 महीने तक चलेगी और जरूरत पड़ने पर इसे 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है।

6. पेंशनर्स के लिए डिजिटल सुविधा

EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत EPS 95 पेंशनर्स घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) जमा कर सकेंगे। यह सुविधा मुफ्त होगी और EPFO इसका खर्च (50 रुपए प्रति सर्टिफिकेट) वहन करेगा। खासकर ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के पेंशनर्स को इससे बड़ी राहत मिलेगी।

7. EPFO 3.0: डिजिटल रिवॉल्यूशन

EPFO ने अपनी सर्विसेज को और आधुनिक बनाने के लिए ‘EPFO 3.0’ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। इसमें क्लाउड-बेस्ड टेक्नोलॉजी, मोबाइल एप और ऑटोमैटिक क्लेम सेटलमेंट जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। इससे 30 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं मिलेंगी।

8. फंड मैनेजमेंट में सुधार

बोर्ड ने EPFO के डेट पोर्टफोलियो के लिए चार फंड मैनेजर्स को 5 साल के लिए चुना है। यह कदम निवेश को सुरक्षित और विविध यानी डाइवर्स बनाकर सदस्यों के PF फंड पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित करेगा।

श्रम मंत्री ने की शुरुआत

मीटिंग में श्रम मंत्री मंडाविया ने कई डिजिटल पहलों का उद्घाटन भी किया, जो EPFO की सेवाओं को और पारदर्शी, तेज और यूजर्स के लिए सुविधाजनक बनाएंगे। EPFO के इन नए नियमों और योजनाओं से नौकरीपेशा लोगों को अपनी जरूरतों के लिए आसानी से पैसे निकालने की सुविधा मिलेगी, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बचत भी सुरक्षित रहेगी।

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अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में ₹5 लाख तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट ₹1 लाख थी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इसकी जानकारी दी। इससे पहले श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। पूरी खबर पढ़ें…

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Source: https://www.bhaskar.com/business/news/withdraw-75-pf-a-day-after-losing-your-job-136196034.html

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