पुलिस ने कहा कि यह रैली 29 जून को आयोजित हुई थी तथा सोशल मीडिया पर साझा किये गये उसके वीडियो के आधार पर सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दीपक शरण ने कहा, ‘‘सोशल मीडिया एवं कुछ यूट्यूब चैलनों पर साझा किये गये वीडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है। हम तथ्यों का सत्यापन कर रहे हैं और कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’
गुरुग्राम पुलिस ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि भारतीय दंड संहिता की धाराएं 116, 153 ए, 295 ए, 34 एवं 504 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
.