अदालत ने चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले दो दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा


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युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो दोषियों को शुक्रवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केस के तथ्यों के अनुसार अनुसार 23 फरवरी 2019 को बत्रा कालोनी निवासी दिनेश उर्फ बाबा नायक पुत्र प्रभदूयाल व मॉडल टाउन निवासी हेमंत पुत्र प्रेम दोनों रात को बाइक पर नई आबादी स्थित ठठेरा बगीची पहुंचे तो वहां पर पहले से ही भारत उर्फ छोटू व शिवराम उर्फ खाटू पहले से बैठे शराब पी रहे थे। दोनों ने उन्हें देखकर दिनेश को कहने लगे कि तू अपने को दादा समझता है। तूने 4-5 दिन पहले हमें गाली गलौच क्यों किया था और वो दोनों तैस में आ गए और दोनों दिनेश के साथ हाथापाई करने लगे। जब हेमंत ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी धक्का मार दिया और वह जमीन पर गिर गया। इस पर शिवराम उर्फ खाटू ने दिनेश को पीछे से पकड़ लिया और भारत उर्फ छोटू ने चाकू से दिनेश की छाती पर पर कई वार किए। चाकू लगने से दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। उपचार के दौरान दिनेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी करके कोर्ट में चालान दाखिल किया गया। कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश किए। वीरवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने दोनों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना किया।

युवक की चाकू मारकर हत्या करने वाले दो दोषियों को शुक्रवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाई गई। साथ ही पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। केस के तथ्यों के अनुसार अनुसार 23 फरवरी 2019 को बत्रा कालोनी निवासी दिनेश उर्फ बाबा नायक पुत्र प्रभदूयाल व मॉडल टाउन निवासी हेमंत पुत्र प्रेम दोनों रात को बाइक पर नई आबादी स्थित ठठेरा बगीची पहुंचे तो वहां पर पहले से ही भारत उर्फ छोटू व शिवराम उर्फ खाटू पहले से बैठे शराब पी रहे थे। दोनों ने उन्हें देखकर दिनेश को कहने लगे कि तू अपने को दादा समझता है। तूने 4-5 दिन पहले हमें गाली गलौच क्यों किया था और वो दोनों तैस में आ गए और दोनों दिनेश के साथ हाथापाई करने लगे। जब हेमंत ने छुड़ाने की कोशिश की तो उसे भी धक्का मार दिया और वह जमीन पर गिर गया। इस पर शिवराम उर्फ खाटू ने दिनेश को पीछे से पकड़ लिया और भारत उर्फ छोटू ने चाकू से दिनेश की छाती पर पर कई वार किए। चाकू लगने से दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात के बाद दोनों आरोपी मौके से भाग निकले। उपचार के दौरान दिनेश की मौत हो गई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। पुलिस द्वारा जांच पूरी करके कोर्ट में चालान दाखिल किया गया। कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश किए। वीरवार को अतिरिक्त सेशन जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग ने दोनों को दोषी करार दिया था और शुक्रवार को दोनों दोषियों को उम्र कैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना किया।

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