[ad_1]
हरियाणा में 6000 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
हरियाणा विधानसभा चुनाव की घोषणा वाले दिन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने फुर्ती दिखाते हुए पुलिस विभाग में सिपाही के 5600 पद विज्ञापित कर दिए। इन पदों के लिए आवेदन 10 सितंबर से शुरू होंगे, 24 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव पर
.
अगर भाजपा सरकार तीसरी बार सत्ता में बनी रही तो वे भर्तियां पूरी हो जाएंगी। अगर सरकार बदल गई और दूसरे दल की सरकार बन गई तो इन भर्तियों का हाल भी वही होगा, जो 2014 में हुआ था। उस समय पुलिस सिपाही पदों की भर्ती प्रक्रिया हरियाणा पुलिस चयन बोर्ड कर रहा था। मगर भर्ती पूरी नहीं हुई थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार ने शिक्षक भर्ती बोर्ड भंग कर दिया था और भर्ती नहीं हो पाई थी।
CET पास ही कर सकेंगे आवेदन
इन पदों के लिए मांगे आवेदन एचएसएससी ने हरियाणा पुलिस में जनरल ड्यूटी के पुरुष सिपाही के 4000, जनरल ड्यूटी के महिला सिपाही के 600, आईआरबी में पुरुष सिपाही जनरल ड्यूटी के 1000 पदों का विज्ञापन जारी किया है। इनके लिए सीईटी पास उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे। आवेदन 10 सितंबर से 24 सितंबर 2024 तक भरे जा सकेंगे।
डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने पुलिस सिपाही के 4000, महिला सिपाही के 600 पदों का आग्रह पत्र HSSC को भेजा था।

इन पदों पर भी निकली भर्ती
HSSC ने माउंटेड आम्ड पुलिस में पुरुष सिपाही के 66 पदों के लिए भी आवेदन मांगे हैं। आयोग ने टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के 76 पद विज्ञापित किए हैं। इनके लिए आवेदन 24 अगस्त से 06 सितंबर तक हो सकेंगे। आयोग ने एएलएम के 45, डिप्टी रेंजर के 2, जेल वार्डर मेल के 33, महिला वार्डर का 01, सहायक जेल अधीक्षक के 02 और जूनियर कोच के कई पद विज्ञापित किए हैं। इनके लिए आवेदन 24 अगस्त से 6 सितंबर तक भरे जा सकेंगे।
खेल डिपार्टमेंट भी निकली भर्ती
खेल कोटे के सिपाही, सब इंस्पेक्टर पद भी विज्ञापित किए आयोग ने खेल कोटे के पुलिस में पुरुष सिपाही के 150, महिला सिपाही के 15 और पुरुष सब इंस्पेक्टर के 15 पद विज्ञापित किए हैं। इन पर केवल CET पास खिलाड़ी ही आवेदन कर सकेंगे। 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी लटकी हरियाणा सरकार ने 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अध्यादेश जारी किया मगर यह सिक्योरिटी लटक गई। चूंकि अब आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू है, इसलिए चुनाव आयोग की अनुमति के बगैर ये पत्र जारी नहीं हो सकते।

[ad_2]
Source link