हरियाणा के जींद की एक अदालत ने शुक्रवार को एक सरकारी कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर को एक छात्र से रिश्वत लेने के आरोप में चार साल कैद की सजा सुनाई। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश ने सुभाष दुग्गल पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू होने के बाद हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो ने दुग्गल को गिरफ्तार किया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि 2015 में उन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।
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