संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Tue, 07 Jun 2022 01:19 AM IST
ख़बर सुनें
विस्तार
महिला के गले से ताबीज व सोने की बालियां छीनने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में रोड़ी थाना पुलिस ने मई 2019 में एफआईआर दर्ज की थी।
मामले के अनुसार गांव अलीकां का निवासी चंद्रपति देवी 17 मई 2019 को घर के पास मौजूद थी कि बाइक सवार दो युवक उसके पास आए। उक्त युवकों ने उसका गला दबोच कर कानों की बालियां व गले से ताबीज छीन लिया। इस मामले में रोड़ी थाना पुलिस ने मानसा निवासी बब्बू सिंह व अवतार को गिरफ्तार कर लिया।
पीड़ित महिला चंद्रपति ने दोनों की शनाख्त की। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार ने आरोपी बब्बू सिंह व अवतार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुना दी।
.