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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में मोहाली निवासी चरणप्रीत सिंह की रोपड़ की जेल में संदिग्ध मौत को लेकर उसकी पत्नी ने याचिका दाखिल कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। याचिका पर कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है।
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गुरदीप कौर ने हाईकोर्ट को बताया कि 14 अगस्त, 2018 को आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज – एफ.आई.आर. में पति चरणप्रीत को मोहाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। रिमांड के बाद जब चरणप्रीत को कोर्ट में पेश किया तो मैजिस्ट्रेट ने चोटें देखकर मेडिकल करवाने का आदेश दिया था। मैडीकल के बाद मैजिस्ट्रेट ने पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का प आदेश दिया था।
CBI सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी
याचिकाकर्ता गुरप्रीत कौर ने पति का पी.जी.आई. में पोस्टमॉर्टम करवाने और रोपड़ जेल की CCTV फुटेज संरक्षित करने की मांग की थी। CCTV फुटेज संरक्षित कर ली गई, लेकिन याची की पहली मांग खारिज कर दी। याची ने कहा कि पुलिस के बड़े अधिकारियों को बचाने के लिए पोस्टमॉर्टम में चोटों के निशानों को नजर अंदाज किया गया है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष सुनने के बाद CBI सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया
याची के पति पर पुलिस स अधिकारियों ने शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया, लेकिन ऐसा नहीं करने की एवज में उसके पति के ीय खिलाफ एक के बाद एक अ एन.डी.पी.एस. की 3 एफ.आई.आर. के नहीं दज कर दी गईं। दो मामलों में जमानत वक मिल गई, लेकिन तीसरे मामले में वह भी रोपड़ जेल में बंद था।
जेल में हुई थी पिटाई
24 जुलाई को गुरप्रीत कौर को जेल से फोन पर सूचित किया गया कि उसके पति की मौत हो गई है। पति की मौत से एक दिन पहले जमानत पर रिहा एक कैदी ने याची केस को बताया कि जेल में उसके पति की बेदर्दी से पिटाई हुई थी।
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रोपड़ जेल में हुई संदिग्ध मौत की जांच की मांग: हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, मृतक की पत्नी ने दायर की याचिका – Chandigarh News