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रिलायंस-फ्यूचर डील मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी को राहत दी है। कोर्ट ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें फ्यूचर ग्रुप को मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस रीटेल के साथ 24713 करोड़ रुपये की डील को आगे बढ़ने से रोका गया था। अमेरिका की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने इस सौदे पर आपत्ति जताई थी। सिंगल बेंच ने अमेजन की याचिका पर फ्यूचर और रिलायंस के सौदे पर रोक लगाई थी। सिंगापुर के एमरजेंसी आर्बिटेटर ने पिछले साल 25 अक्टूबर को फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस को अपना सौदा आगे नहीं बढ़ाने को कहा था। इस आदेश को लागू करवाने के लिए अमेजन ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस जसमीत सिंह की डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप की अपील पर अमेजन को नोटिस जारी किया है। इससे पहले एकल पीठ ने फ्यूचर और रिलायंस के सौदे को रोक दी थी। फ्यूचर ने इसे चुनौती दी थी। मामले की अगली सुनवाई 30 अप्रैल को होगी। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति कुर्क करने का भी आदेश दिया था, लेकिन बेंच ने इस पर भी रोक लगा दी। बेंच ने किशोर बियाणी और अन्य को 28 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
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रिलायंस-फ्यूचर डील मामले में किशोर बियानी को मिली बड़ी राहत, दिल्ली हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच के आदेश पर लगाई रोक