विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शुक्रवार को छात्रों को अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईपीएचएस) में प्रवेश लेने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि स्वयंभू संस्थान को कोई डिग्री देने का अधिकार नहीं है। “यह हमारे संज्ञान में आया है कि अखिल भारतीय सार्वजनिक और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (एआईपीएचएस) जिसका कार्यालय अलीपुर, दिल्ली में है, यूजीसी अधिनियम, 1956 के घोर उल्लंघन में विभिन्न डिग्री पाठ्यक्रम चला रहा है।
यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि उल्लेखित संस्थान को न तो यूजीसी द्वारा स्थापना के मामले में मान्यता प्राप्त है और न ही कोई डिग्री देने का अधिकार है। उन्होंने कहा, “आम जनता, छात्रों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को आगाह किया जाता है कि वे स्वयंभू संस्थान में प्रवेश न लें।”
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